पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने NDPS Act के तहत और 26 अन्य मामलों में दोषी ठहराए गए व्यक्ति को अपनी मंगेतर से शादी करने के लिए अंतरिम जमानत दी
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एनडीपीएस अधिनियम के तहत दोषी ठहराए गए और 10 साल के कठोर कारावास की सजा पाए एक व्यक्ति को अंतरिम जमानत दी, ताकि वह शादी कर सके।
जस्टिस अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल और जस्टिस कीर्ति सिंह ने कहा, "आवेदक 04 साल की वास्तविक सजा काट चुका है। उसकी शादी 12.06.2024 को होनी है और यह न्याय के हित में होगा, अगर आवेदक को उसकी शादी करने में सक्षम बनाने के लिए अंतरिम जमानत दी जाती है।"
24 वर्षीय जोगिंदर सिंह को 2017 में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21 के तहत दंडनीय अपराध करने के लिए दोषी ठहराया गया था और 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी। आरोप है कि उसके पास से 500 ग्राम हेरोइन बरामद की गई। उनके वकील ने कहा कि वह चार साल की सजा काट चुके हैं और अन्य मामलों में भी शामिल हैं।
कोर्ट ने कहा कि उसकी शादी 12 जून के लिए तय की गई है, और "अगर आवेदक को अपनी शादी करने में सक्षम बनाने के लिए अंतरिम जमानत दी जाती है।
अंतरिम-जमानत के लिए याचिका को स्वीकार करते हुए, कोर्ट ने निर्देश दिया कि "आवेदक को 14.06.2024 को शाम 5 बजे तक संबंधित जेल के समक्ष सकारात्मक रूप से आत्मसमर्पण करना होगा। उसे पुलिस हिरासत में लिया जाएगा और पुलिसकर्मी सिविल ड्रेस में होंगे।
हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने हत्या के एक मामले में उम्रकैद की सजा पाए एक व्यक्ति को सगाई समारोह में शामिल होने और शादी करने के लिए दो सप्ताह की पैरोल दी।