अब जैन समुदाय ने की विवादित भोजशाला मंदिर-कमल मौला मस्जिद में पूजा करने की मांग, हाईकोर्ट में याचिका
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ एक्टिविस्ट द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करेगी, जिसमें विवादित भोजशाला मंदिर-कमल मौला मस्जिद में जैन समुदाय को 'पूजा करने का अधिकार' घोषित करने की मांग की गई। भोजशाला वर्तमान में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा संरक्षित स्मारक है।
जैन समुदाय से संबंधित याचिकाकर्ता सलेक चंद जैन ने प्रस्तुत किया कि सभी उपलब्ध पुरातात्विक साक्ष्य 1034 ई. के आसपास तत्कालीन राजा भोज द्वारा स्थापित जैन मंदिर की उपस्थिति का संकेत देते हैं। याचिकाकर्ता के अनुसार, उक्त राजा ने अपने शासनकाल के दौरान इस क्षेत्र में कई अन्य जैन मंदिरों का निर्माण कराया था।
याचिका में यह भी कहा गया कि संपत्ति मूल रूप से 'देवी अंबिका' (जैन यक्षिणी) की मूर्ति के पास थी। उक्त मंदिर और उसके देवता के विध्वंस के बाद किसी भी निर्माण से इसकी प्रकृति मस्जिद में नहीं बदलेगी।
याचिकाकर्ता के अनुसार, राजा भोज द्वारा निर्मित मंदिर की देखभाल बाद में परमार वंश के अन्य राजाओं, जैन मुनियों और विद्वानों द्वारा की गई, जब तक कि मुस्लिम आक्रमणकारियों ने इसे ध्वस्त नहीं कर दिया। चूंकि मूर्ति शिक्षा का प्रतीक थी, इसलिए कई जैन विद्वानों/मुनियों ने परिसर में संस्कृत, साहित्य और प्राकृत भाषा का अनुवाद भी किया।
याचिकाकर्ता के अनुसार भोजशाला परिसर में जैन गुरुकुल और जैन मंदिर थे। याचिकाकर्ता ने जोर देकर कहा कि मूर्तियां, पुरातात्विक रिपोर्ट और अंग्रेजी और भारतीय लेखकों द्वारा लिखी गई ऐतिहासिक पुस्तकें सभी जैन मंदिर और मूर्ति के अस्तित्व की ओर इशारा करती हैं।
याचिका में कहा गया कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के महानिदेशक द्वारा पारित 2003 के आदेश में भोजशाला परिसर में जैनियों के पूजा करने के अधिकार की अनदेखी की गई। याचिका में कहा गया कि इस तरह की घटनाओं के कारण जैन समुदाय को 'धर्म के अधिकार' और 'प्राकृतिक विरासत के संरक्षण के अधिकार' से वंचित किया गया।
वर्तमान में केवल हिंदुओं और मुसलमानों को ही विशिष्ट अवसरों पर भोजशाला में पूजा और नमाज अदा करने की अनुमति है। अभी तक हिंदू मंगलवार और बसंत पंचमी के अवसर पर पूजा कर सकते हैं। मुसलमान इसे कमाल मौला मस्जिद मानते हुए शुक्रवार को नमाज अदा करते हैं।
याचिका में यह भी कहा गया कि अंबा मूर्ति के चारों ओर 'तीर्थंकर' नामक चिह्न जैन मूर्तियों को उनके हिंदू समकक्षों से अलग करते हैं। अंबा मूर्ति में पाए गए शिलालेखों में राजा भोज का उल्लेख है। इसलिए याचिकाकर्ता भोजशाला में अंबा मूर्ति की पुनः स्थापना की मांग करता है, जिसे 1903 से ब्रिटिश संग्रहालय में रखा गया।
'भोजशाला मंदिर की महिमा को बहाल करने' के लिए याचिकाकर्ता मूर्ति को फिर से स्थापित करने और परिसर में किसी अन्य धार्मिक वर्ग को पूजा करने की अनुमति न देने की भी प्रार्थना करता है। याचिकाकर्ता का तर्क है कि मौजूदा स्थिति जैनियों की धार्मिक मूर्तियों पर कब्ज़ा करने का 'ज्वलंत उदाहरण' है।
याचिकाकर्ता ने प्रार्थना की कि भोजशाला के मामलों के प्रबंधन के लिए भारत सरकार द्वारा ट्रस्ट भी बनाया जा सकता है, जिसका नेतृत्व प्रख्यात जैन विद्वान और ASI करेंगे। ASI के 2003 के आदेश में संशोधन की मांग इस हद तक की गई कि मुसलमानों को परिसर में नमाज अदा करने से रोका जाए और जैनियों को बिना किसी प्रतिबंध के दैनिक पूजा करने की अनुमति दी जाए।
याचिका में कहा गया कि धर्म का अधिकार सतत अधिकार है; यह अधिकार अगर स्वतंत्रता-पूर्व युग में किसी कारण से कम हो गया तो संविधान के अनुच्छेद 13(1) के आधार पर अभी भी पुनर्जीवित है।
चूंकि खुदाई की प्रक्रिया जारी है, इसलिए याचिकाकर्ता चाहता है कि ASI उसे या जैन समुदाय के दो अधिकृत व्यक्तियों को प्रक्रिया में भाग लेने दे।
जस्टिस एसए धर्माधिकारी और जस्टिस देवनारायण मिश्रा की खंडपीठ ने इससे पहले मार्च 2024 में खुदाई का आदेश दिया था। यह आदेश लंबित रिट याचिका (हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस द्वारा दायर) में दायर अंतरिम आवेदन पर सुनवाई करते हुए पारित किया गया था, जिसमें मंदिर-मस्जिद परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने की मांग की गई थी।
हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस द्वारा दायर याचिका में हिंदुओं और उनकी देवी सरस्वती की ओर से भोजशाला परिसर को पुनः प्राप्त करने की मांग की गई और इसमें मुस्लिम समुदाय के सदस्यों को परिसर में नमाज अदा करने से प्रतिबंधित करने की भी मांग की गई।
ASI ने हाईकोर्ट को वैज्ञानिक सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए और समय मांगा। मामले की सुनवाई गुरुवार को फिर होगी।
अंतरिम राहत के रूप में याचिकाकर्ता कार्यकर्ता ने परिसर और अंदर की कलाकृतियों की आयु का पता लगाने के लिए रेडियोकार्बन डेटिंग पद्धति का संचालन करने का निर्देश भी मांगा है। याचिकाकर्ता यह भी चाहता है कि ASI निर्माण/सामग्री की प्रकृति का निर्धारण करने के लिए परिसर के अंदर और आसपास के फर्श की खुदाई करे।
मामले की सुनवाई गुरुवार को प्रवेश पर होने की संभावना है।
केस टाइटल: सलेक चंद जैन बनाम भारत संघ और अन्य