मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भोजशाला मंदिर-कमल मौला मस्जिद परिसर के चल रहे ASI सर्वेक्षण में भाग लेने की याचिका खारिज की

Update: 2024-04-06 04:48 GMT

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने धार जिले के भोजशाला मंदिर-कमल मौला मस्जिद परिसर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा की गई वैज्ञानिक जांच के दौरान शारीरिक रूप से उपस्थित होने के लिए याचिकाकर्ताओं में से एक द्वारा दायर अंतरिम आवेदन को खारिज कर दिया।

कोर्ट ने कहा,

“बेशक, वर्तमान याचिका में याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी नंबर 2/ASI को सर्वेक्षण करने का निर्देश देने की प्रार्थना नहीं की है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह W.P.No 10497/202 में दिनांक 11.03.2024 के आदेश के पारित होने के बाद बाद में लिया गया विचार है।”

हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि सर्वेक्षण पूरा होने के बाद ASI रिपोर्ट के आधार पर रिट याचिकाओं का निर्णय लिया जाएगा।

जस्टिस एस ए धर्माधिकारी और जस्टिस गजेंद्र सिंह की खंडपीठ ने कहा कि 11.03.2024 को अदालत के आदेश के अनुसार ASI द्वारा किया जा रहा सर्वेक्षण पूरा होने के कगार पर है। याचिकाकर्ता की याचिका को सर्वेक्षण के दौरान भाग लेने और उपस्थित रहने की अनुमति देने से इनकार करते हुए इंदौर की पीठ ने यह भी बताया कि वर्तमान अंतरिम आवेदन में दावा की गई राहत का चल रहे सर्वेक्षण से कोई लेना-देना नहीं है।

तदनुसार पीठ ने लखनऊ के निवासी कुलदीप तिवारी द्वारा पसंद की गई आईए में कहा,

“उपरोक्त के मद्देनजर, याचिकाकर्ता को सर्वेक्षण के दौरान भाग लेने या उपस्थित रहने की अनुमति देने का कोई आधार नहीं बनता। तदनुसार, आई.ए.नं. 2538/2024 खारिज कर दिया गया।”

कुलदीप शिक्षक हैं और भोजशाला मंदिर-कमल मौला मस्जिद परिसर से संबंधित विवादास्पद विवाद में रिट याचिकाकर्ताओं में से एक हैं।

मामले को अन्य जुड़े मामलों के साथ 29.04.2022 के लिए सूचीबद्ध किया गया।

केस टाइटल: कुलदीप तिवारी और अन्य बनाम भारतीय संघ, संस्कृति मंत्रालय और अन्य।

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