मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 10 साल से जेल में बंद बलात्कार के आरोपी को बरी किया, 'अभियोजन पक्ष की कहानी में विसंगतियों' के कारण सजा रद्द

Update: 2024-07-26 10:24 GMT

यह देखते हुए कि हाईकोर्ट में 'दुखद स्थिति' के लिए कोई बहाना नहीं हो सकता है, जिसके परिणामस्वरूप एक अभियुक्त को आपराधिक अपील के लंबित रहने के दौरान 10 साल की अपनी पूरी जेल अवधि पूरी करनी पड़ी, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 'अभियोजन पक्ष की कहानी में विसंगतियों' के कारण बलात्कार की सजा को रद्द कर दिया।

जस्टिस सुबोध अभ्यंकर की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा कि इस स्थिति के लिए कोई बहाना नहीं हो सकता है क्योंकि अभियुक्त की सजा पूरी होने से पहले आपराधिक अपील पर निर्णय लिया जाना चाहिए। आपराधिक अपील 2014 से लगभग 10 वर्षों से लंबित थी।

कोर्ट ने कहा, “...यह हाईकोर्ट की एक दुखद स्थिति है, जिसके लिए कोई बहाना नहीं हो सकता है, क्योंकि चाहे जो भी हो, अपीलकर्ता की सजा पूरी होने से पहले आपराधिक अपील पर निर्णय लिया जाना चाहिए।”

अदालत ने कहा कि पिछले दस वर्षों में अपील पर कभी सुनवाई नहीं हुई और अपीलकर्ता को सजा पूरी होने के बाद जेल से रिहा कर दिया गया।

विशेष न्यायाधीश (एससी एवं एसटी अधिनियम), राजगढ़ ने अपीलकर्ता/आरोपी को 2010 में 7 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार, अपीलकर्ता/आरोपी ने सात महीने की गर्भवती अभियोक्ता से 100 रुपये देकर यौन संबंध बनाने की मांग की थी। जब उसने उसकी मांग को अस्वीकार कर दिया, तो वह घर में घुस आया और जबरन यौन उत्पीड़न किया। अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि अपीलकर्ता की हरकतों के कारण उसे गर्भपात भी हो गया। 2006 में घटना के दिन ही एफआईआर दर्ज की गई थी।

अपीलकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि पीड़िता के पति और ससुर द्वारा पूर्व के परिवार से लिए गए 20,000 रुपये के ऋण को चुकाने में असमर्थता के कारण उसे अपराध में झूठा फंसाया गया था। मुकदमे के दौरान अभियोक्ता के पति ने स्वीकार किया था कि उसने लगभग पांच साल पहले बैल खरीदने के लिए 7,000 रुपये का ऋण लिया था।

ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड की जांच करने के बाद, कोर्ट ने पाया कि यह स्पष्ट नहीं है कि घटना कब हुई और क्या एफआईआर दर्ज करने में कोई देरी हुई। कोर्ट ने यह भी कहा कि अभियोक्ता की एमएलसी रिकॉर्ड पर साबित नहीं हुई। 2010 में ट्रायल कोर्ट के फैसले तक अभियोक्ता की स्लाइडों पर एफएसएल रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई थी।

इंदौर में बैठी बेंच ने कहा, "अभियोजन पक्ष ने एफएसएल रिपोर्ट पेश करने की परवाह नहीं की, जो यह दर्शा सकती थी कि अभियोक्ता के साथ बलात्कार हुआ था या नहीं, क्योंकि अभियोक्ता एक विवाहित महिला थी, हालांकि, इस तथ्य को देखते हुए कि वह पहले से ही सात महीने की गर्भवती थी, कोई भी सकारात्मक एफएसएल रिपोर्ट अपीलकर्ता की दोषीता की ओर इशारा कर सकती थी।"

इसके अलावा, कोर्ट ने पीड़िता की गवाही की संदिग्ध प्रकृति का उल्लेख किया कि उसने बलात्कार की घटना के बारे में किसी को नहीं बताया, जबकि घटनास्थल के नक्शे में उसके घर के बहुत करीब कई घर दिखाई दे रहे थे।

कोर्ट ने कहा,

“…अभियोक्ता-पीडब्लू/5 ने भी अपनी मुख्य परीक्षा में कहा है कि अपीलकर्ता के कृत्य के कारण उसका गर्भ गिर गया था, और उसकी अजन्मी बेटी की मृत्यु हो गई, लेकिन उपरोक्त आरोपों को प्रमाणित करने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है”।

अदालत ने आगे कहा कि अभियोजन पक्ष के गवाहों ने अभियोजन पक्ष के बयान को और भी गंभीर बनाने का प्रयास किया है। इसके अलावा, अभियोक्ता द्वारा बताए गए टूटे हुए चूड़ियाँ या फटे ब्लाउज बरामद नहीं किए गए।

अभियोक्ता द्वारा कथित रूप से झेली गई चोटों के बारे में, अदालत ने देखा कि पीडब्लू 3 डॉक्टर ने ऐसी किसी भी चोट के अस्तित्व की पुष्टि नहीं की है। “…जब अभियोजन पक्ष की कहानी में इतनी विसंगतियां हैं, और उन्होंने जानबूझकर या लापरवाही से, उनके पास उपलब्ध सर्वोत्तम साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए हैं, तो अपीलकर्ता की सजा अभियोक्ता की एकमात्र गवाही पर आधारित नहीं हो सकती है”,

अदालत ने निष्कर्ष निकाला और तदनुसार धारा 374 आईपीसी के तहत अपील की अनुमति दी।

केस टाइटलः राजू बनाम मध्य प्रदेश राज्य

केस नंबर: आपराधिक अपील संख्या 1124/2010

साइटेशन: 2024 लाइव लॉ (एमपी)

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