फाइनल रिपोर्ट में अभियुक्तों की सूची से नाम हटाने के बारे में पीड़ित/सूचनाकर्ता को अवश्य सूचित किया जाना चाहिए: केरल हाईकोर्ट

Update: 2024-09-16 07:21 GMT

केरल हाईकोर्ट ने माना कि यदि किसी व्यक्ति का नाम प्राथमिकी में अभियुक्त के रूप में दर्ज है तो जांच अधिकारी को फाइनल रिपोर्ट में अभियुक्तों की सूची से नाम हटाने के बारे में सूचनाकर्ता या पीड़ित को अवश्य सूचित करना चाहिए।

इसके अतिरिक्त न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि फाइनल रिपोर्ट के आधार पर अपराधों का संज्ञान लेने पर मजिस्ट्रेट को भी इस परिवर्तन के बारे में सूचनाकर्ता या पीड़ित को अवश्य सूचित करना चाहिए।

जस्टिस के. बाबू ने आपराधिक पुनर्विचार मामले को स्वीकार करते हुए कहा,

"मजिस्ट्रेट जांच अधिकारी के इस निष्कर्ष के बारे में सूचनाकर्ता/पीड़ित को नोटिस जारी करेंगे कि कुछ अभियुक्तों के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है।"

इस मामले में आरोपी द्वारा दायर आपराधिक पुनर्विचार याचिका खारिज करते हुए न्यायालय ने पाया कि पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट में आरोपियों की सूची से कुछ लोगों को हटाने के संबंध में CrPC की धारा 157 (2) के तहत इंफॉर्मेंट/पीड़ित को सूचित नहीं किया।

भगवंत सिंह बनाम पुलिस आयुक्त और अन्य (1985) और अनिल कुमार बनाम लता मोहन और अन्य (2021) पर भरोसा करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि आरोपियों को पार्टी सरणी से हटाने से पहले इंफॉर्मेंट को नोटिस दिया जाना चाहिए। इस प्रकार न्यायालय ने वर्तमान आपराधिक पुनर्विचार याचिका के पंजीकरण का निर्देश दिया।

अदालत ने कहा कि FIR में नौ लोगों को शुरू में आरोपी बनाया गया।

CrPC की धारा 157 के तहत जांच के बाद मूल रूप से आरोपी के रूप में नामित पांच लोगों को ही फाइनल रिपोर्ट दाखिल की गई, जबकि चार व्यक्तियों को आरोपियों की सूची से हटा दिया गया। इसके अतिरिक्त जांच अधिकारी ने एक और व्यक्ति को आरोपी के रूप में जोड़ा।

अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया गया कि CrPC की धारा 157 के अनुसार जांच करने वाले जांच अधिकारी को पीड़ित को सूचित करना चाहिए कि आरोपियों की सूची से हटाए गए व्यक्तियों के खिलाफ कोई जांच नहीं की जाएगी। उनके खिलाफ कोई अपराध सामने नहीं आया।

इस प्रकार, अदालत ने कहा कि जांच अधिकारी को अंतिम रिपोर्ट में आरोपियों की सूची से उन व्यक्तियों को हटाने के बारे में इंफॉर्मेंट/पीड़ित को सूचित करना चाहिए, जिन्हें शुरू में एफआईआर में आरोपी के रूप में नामित किया गया।

“CrPC की धारा 157(2) के अनुसार यदि किसी पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को लगता है कि जांच करने के लिए कोई पर्याप्त आधार नहीं है तो उसे तुरंत उक्त तथ्य की सूचना मुखबिर/पीड़ित को देनी चाहिए।”

इसके अलावा न्यायालय ने कहा कि अंतिम रिपोर्ट में अपराधों का संज्ञान लेने वाले मजिस्ट्रेट को पीड़ित को इस संबंध में नोटिस जारी करना चाहिए था।

भगवंत सिंह (सुप्रा) और अनिल कुमार (सुप्रा) पर भरोसा करते हुए न्यायालय ने कहा,

“सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ऐसे मामले में, जहां मजिस्ट्रेट जिसके पास धारा 173(2) के तहत रिपोर्ट भेजी जाती है, अपराध का संज्ञान न लेने और कार्यवाही को छोड़ने का फैसला करता है या यह विचार करता है कि एफआईआर में उल्लिखित कुछ व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार नहीं है, मजिस्ट्रेट को सूचना देने वाले को नोटिस देना चाहिए और रिपोर्ट पर विचार करने के समय उसे सुनवाई का अवसर प्रदान करना चाहिए।”

मामले के तथ्यों में न्यायालय ने नोट किया कि मजिस्ट्रेट ने केवल पांच व्यक्तियों के खिलाफ अपराधों का संज्ञान लिया और उन चार व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं की, जिन्हें एफआईआर में शुरू में आरोपी के रूप में आरोपित किया गया बिना सूचना जारी किए और सूचना देने वाले पीड़ित को सूचित किए।

न्यायालय ने कहा,

"जब मजिस्ट्रेट द्वारा रिपोर्ट पर विचार किया जा रहा था, उस समय मुखबिर को सुनवाई के अवसर से वंचित करने का कोई औचित्य नहीं है।"

इस प्रकार, न्यायालय ने मजिस्ट्रेट को निर्देश दिया कि वह जांच अधिकारी के इस निष्कर्ष पर पीड़ित को नोटिस जारी करे कि कुछ आरोपियों के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है, जिन्हें शुरू में एफआईआर में आरोपी के रूप में आरोपित किया गया और उन्हें पार्टी सरणी से हटा दिया गया।

Tags:    

Similar News