एक्ट्रेस पर हमले मामले में CBI जांच की मांग वाली याचिका खारिज की, हाईकोर्ट ने कहा- मुकदमा निष्कर्ष की ओर बढ़ रहा है

केरल हाईकोर्ट ने सोमवार (7 अप्रैल) को मलयालम एक्ट्रेस यौन उत्पीड़न मामले में CBI जांच की मांग करने वाली एक्टर दिलीप की अपील खारिज कर दी। दिलीप इस मामले में 8वें आरोपी हैं और उन पर अपराध की साजिश रचने का आरोप है।
यह अपराध 18.02.2017 को हुआ था, जब हमलावरों का एक गिरोह पीड़िता के वाहन में घुस गया और उसके साथ यौन अपराध किया। कथित तौर पर पीड़िता के खिलाफ अपने निजी रंजिश को पूरा करने के लिए दिलीप के कहने पर किराए के गुंडों द्वारा अपराध को अंजाम दिया गया।
मामले की CBI जांच के लिए उनकी याचिका को दिसंबर, 2018 में हाईकोर्ट के एकल जज ने खारिज कर दिया। 1 अप्रैल को दिलीप की अपील पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने नोट किया कि उन्होंने मार्च 2019 में दायर अपील में बार-बार स्थगन की मांग की।
जस्टिस ए.एम. मुस्ताक और जस्टिस पी. कृष्ण कुमार की खंडपीठ ने यह देखते हुए अपील खारिज की कि एर्नाकुलम में प्रिंसिपल जिला और सेशन कोर्ट के समक्ष मुकदमा पूरा होने की ओर बढ़ रहा है।
खंडपीठ ने कहा,
"CBI को आगे के निर्देश देने से इनकार करने के संबंध में एकल जज के साथ सहमत हैं, क्योंकि अब हम यह भी पाते हैं कि मुकदमा अंतिम निष्कर्ष की ओर बढ़ रहा है।"
खंडपीठ ने एकल न्यायाधीश की कुछ टिप्पणियों को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि मामलों का निर्णय उचित चरण में किया जाना है।
केस टाइटल: पी. गोपालकृष्णन @ दिलीप बनाम केरल राज्य