निर्वाचित प्रतिनिधि के जाति प्रमाण पत्र पर सवाल उठाने वाली चुनाव याचिका हाईकोर्ट में सुनवाई योग्य: कर्नाटक हाईकोर्ट
कर्नाटक हाईकोर्ट ने माना कि कर्नाटक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (नियुक्तियों में आरक्षण, आदि) अधिनियम, 1990, विधानसभा में निर्वाचित उम्मीदवार की जाति पर सवाल उठाने वाले चुनाव विवाद पर निर्णय लेने के हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र को समाप्त नहीं करता है।
जस्टिस अनंत रामनाथ हेगड़े ने बी देवेन्द्रप्पा द्वारा दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश VII नियम 11 के तहत दायर आवेदन खारिज कर दिया, जिसमें देवेन्द्रप्पा के चुनाव को चुनौती देने वाली जी स्वामी द्वारा दायर चुनाव याचिका खारिज करने की मांग की गई।
स्वामी-याचिकाकर्ता ने जगलुरू विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में देवेंद्रप्पा (प्रतिवादी) के चुनाव पर सवाल उठाते हुए हाईकोर्ट के समक्ष चुनाव याचिका दायर की, जिसमें दावा किया गया कि निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, जबकि प्रतिवादी अन्य पिछड़ा समुदाय से संबंधित है। इसलिए चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य है।
इस बीच देवेंद्रप्पा ने आवेदन दायर किया जिसमें कहा गया कि उनके पक्ष में जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र तब तक वैध है, जब तक कि इसे जिला जाति सत्यापन समिति (DVCV) द्वारा रद्द नहीं कर दिया जाता।
उन्होंने दावा किया कि कर्नाटक अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (नियुक्ति आदि का आरक्षण) अधिनियम, 1990 के तहत गठित डीसीवीसी को ही जाति प्रमाण पत्र की वैधता पर निर्णय लेने का अधिकार है। प्रतिवादी की जाति पर सवाल उठाने वाली चुनाव याचिका सुनवाई योग्य नहीं है और 1990 के अधिनियम के मद्देनजर निहित रूप से वर्जित है।
याचिकाकर्ता के वकील ने इसका विरोध करते हुए कहा कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (1951 का अधिनियम) के तहत केवल हाईकोर्ट को ही याचिका में उठाए गए सवालों पर विचार करने का अधिकार है।
उन्होंने पीठ ने सबसे पहले यह नोट किया कि बेशक, जगलुरू विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। यदि याचिकाकर्ता यह साबित करने में सफल हो जाता है कि प्रतिवादी अनुसूचित जनजाति से संबंधित नहीं है तो प्रतिवादी का चुनाव रद्द किया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा,
"यह स्थिति होने के कारण यह तर्क कि कार्रवाई का कारण बनने वाले कोई भौतिक तथ्य नहीं हैं, को अस्वीकार किया जाना चाहिए।"
चुनाव याचिका में निर्वाचित उम्मीदवार की जाति पर निर्णय लेने के लिए हाईकोर्ट पर रोक के मुद्दे पर न्यायालय ने जनप्रतिनिधित्व (आरपी) अधिनियम की धारा 80 और 80ए, 100(1)(ए) और धारा 5(ए) का उल्लेख किया, जिसमें कहा गया कि चुनाव याचिका, चुनाव को शून्य घोषित करने के आधार और विधान सभा की सदस्यता के लिए योग्यता पर निर्णय लेने का अधिकार केवल हाईकोर्ट के पास होगा।
फिर उन्होंने कहा,
"1951 के अधिनियम की धारा 80, 80ए, 100(1)(ए) और धारा 5(ए) को संयुक्त रूप से पढ़ने पर यह स्पष्ट है कि निर्वाचित उम्मीदवार के पास निर्धारित योग्यता न होने के आधार पर उसके निर्वाचन पर सवाल उठाने वाली चुनाव याचिका पर केवल हाईकोर्ट द्वारा ही 1951 के अधिनियम की धारा 80ए के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए निर्णय लिया जाना चाहिए, अन्य किसी द्वारा नहीं।"
इसके बाद न्यायालय ने कहा कि कर्नाटक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (नियुक्ति आदि में आरक्षण) अधिनियम 1990 का उद्देश्य कुछ क्षेत्रों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्यों के पक्ष में नियुक्तियों में आरक्षण को सुगम बनाना है।
उन्होंने कहा कि अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों में जाति प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया और पीड़ित व्यक्ति द्वारा अपील करने का प्रावधान है। अधिनियम के तहत जारी किए गए जाति और आय प्रमाण पत्र को सत्यापित करने के लिए समिति का भी प्रावधान है।
इसके बाद न्यायालय ने कहा,
"1990 का यह अधिनियम चुनाव विवाद से संबंधित नहीं है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि मूल प्रश्न यह है कि क्या राज्य के पास विधान सभा के चुनाव से संबंधित मामलों पर कानून बनाने की शक्ति है।"
न्यायालय ने आगे कहा कि भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-I में प्रविष्टि संख्या 72 के अंतर्गत संसद सदस्य और विधान सभा सदस्य के चुनाव से संबंधित "कानून बनाने की शक्ति संसद के पास है"।
इसने कहा कि विधान सभा के चुनाव से संबंधित मामलों पर कानून बनाने की शक्ति राज्य की है, जो सातवीं अनुसूची की सूची-II की प्रविष्टि संख्या 37 में है। यह प्रविष्टि इस प्रकार है: a. संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के प्रावधान के अधीन राज्य के विधानमंडल के चुनाव।
इसके बाद न्यायालय ने कहा,
"प्रविष्टि संख्या 37 राज्य को संसद द्वारा बनाए गए कानून के अधीन राज्य के विधानमंडल के चुनावों से संबंधित कानून बनाने में सक्षम बनाती है। हालाँकि, 1951 का अधिनियम, विधान सभा के चुनाव से निपटने के लिए संसद द्वारा बनाया गया कानून लागू है। उक्त अधिनियम राज्य को ऐसी कोई शक्ति प्रदान नहीं करता है। इस प्रकार, 1951 का अधिनियम किसी राज्य की विधान सभा के चुनाव को नियंत्रित करता है।
यह मानते हुए कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 254 के मद्देनजर, यह मानते हुए भी कि 1951 के अधिनियम और 1990 के अधिनियम में कोई असंगति है, या दोनों अधिनियमों के प्रावधान ओवरलैप होते हैं, केंद्रीय कानून होने के नाते 1951 का अधिनियम प्रभावी है।
अंत में उन्होंने कहा,
“राज्य के पास भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-I में सूचीबद्ध मामलों के विपरीत कानून बनाने की कोई शक्ति नहीं है। राज्य ने 1951 के अधिनियम की धारा 80 और 80 ए के दायरे को कम करने के लिए अपनी विधायी क्षमता का अतिक्रमण करते हुए कोई कानून या प्रावधान नहीं बनाया है। यह स्थिति होने के कारण यह तर्क देने की कोई गुंजाइश नहीं है कि 1990 के अधिनियम के मद्देनजर, हाईकोर्ट निर्वाचित उम्मीदवार की जाति से संबंधित मुद्दे पर फैसला नहीं कर सकता।”
उन्होंने कहा,
“DCVC क़ानून का निर्माण है, जिसकी भूमिका वैधानिक रूप से परिभाषित है। इसका अनन्य क्षेत्राधिकार 1990 के अधिनियम के अंतर्गत आने वाले जाति प्रमाणपत्रों तक ही सीमित है। उससे आगे नहीं और निश्चित रूप से इसे दिया गया क्षेत्राधिकार 1951 के अधिनियम के तहत दिए गए हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार को प्रभावित नहीं करेगा।
तदनुसार इसने स्वामी की याचिका को खारिज करने की मांग करने वाले प्रतिवादी के आवेदन को खारिज कर दिया।
केस टाइटल: जी स्वामी और बी देवेंद्रप्पा