PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, झारखंड हाईकोर्ट ने गुरुवार (20 अगस्त) को एक अंतरिम आदेश में राज्य सरकार के उन आदेशों पर रोक लगाई, जिनके तहत 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) परीक्षाओं के ज़रिए की गई नियुक्तियों को रद्द किया गया।

गौरतलब है कि राज्य सरकार ने हाल ही में JPSC परीक्षाओं के आयोजन में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों के कई हफ़्तों तक चले विरोध-प्रदर्शन के बाद इन परीक्षाओं को रद्द कर दिया था।

हाईकोर्ट उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था, जिनमें नियुक्तियां रद्द करने वाले राज्य सरकार के नोटिफ़िकेशन को चुनौती दी गई। हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश पारित किया और याचिकाओं पर राज्य सरकार से जवाब मांगा।

PTI की रिपोर्ट के अनुसार, राज्य सरकार ने अनियमितताओं के कारण रद्द की गई 44 भर्ती परीक्षाओं की एक सूची जारी की। इनमें JPSC की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षाएं, CDPO, ड्रग इंस्पेक्टर, सिविल जज, असिस्टेंट कंज़र्वेटर ऑफ़ फ़ॉरेस्ट, फ़ॉरेस्ट रेंज ऑफ़िसर, असिस्टेंट प्रोफ़ेसर और अन्य भर्ती परीक्षाएं शामिल हैं।

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