भारत में कानून का शासन, बिना किसी आपराधिक मामले के नागरिकों को कस्टडी में लेकर उनसे पूछताछ नहीं की जा सकती: जम्मू-कश्मीर हाइकोर्ट
जम्मू-कश्मीर हाइकोर्ट ने शोपियां जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 26 वर्षीय व्यक्ति जफर अहमद पार्रे पर लगाया गया निवारक निरोध आदेश रद्द कर दिया। इसमें कहा गया कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में पुलिस और मजिस्ट्रेट से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वे नागरिकों को कस्टडी में लेकर उनसे पूछताछ करें और उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किए बिना निवारक निरोध का आधार बनाएं।
हेबियस कॉर्पस याचिका जारी करने और उसकी रिहाई का आदेश देते हुए जस्टिस राहुल भारती ने टिप्पणी की,
“भारत कानून के शासन द्वारा शासित लोकतांत्रिक देश है। इसमें पुलिस और जिला मजिस्ट्रेट द्वारा यह कहना उचित नहीं कि किसी नागरिक को उसके खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज किए बिना पूछताछ के लिए उठाया गया और उस कथित पूछताछ से याचिकाकर्ता के खिलाफ निवारक हिरासत का मामला बनता पाया गया।”
पीठ ने चेतावनी दी कि इस तरह के परिदृश्य को स्वीकार करना भारत के पुलिस राज्य होने के नकारात्मक विचार को स्वीकार करने के समान होगा जो कि किसी भी तरह से कल्पना से परे है ।
शोपियां के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जम्मू और कश्मीर सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम 1978 के तहत पर्रे को सीनियर पुलिस अधीक्षक (SSP) शोपियां द्वारा तैयार किए गए डोजियर के आधार पर हिरासत में लिया गया, जिसमें उसे "लश्कर/एचएम आतंकवादी संगठनों का कट्टर ओजीडब्ल्यू" करार दिया गया। डोजियर और उसके बाद जिला मजिस्ट्रेट द्वारा हिरासत आदेश के आधारों में उल्लेख किया गया कि पूछताछ के दौरान पर्रे के खुलासे से आतंकवादियों के साथ उसके संबंध स्थापित हुए।
पार्रे ने हाइकोर्ट में दायर रिट याचिका के माध्यम से अपनी हिरासत को चुनौती दी। उनके वकीलों ने तर्क दिया कि हिरासत आदेश केवल आरोपों पर आधारित है और इसमें कोई ठोस सबूत नहीं है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि पार्रे को कभी भी उनकी पूछताछ के कारणों के बारे में नहीं बताया गया, जो डोजियर के आरोपों का आधार बना। कस्टडी के आधारों की सावधानीपूर्वक जांच करने पर जस्टिस भारती ने बताया कि आदेश में यह उल्लेख नहीं किया गया कि पार्रे से किस कानून के तहत पूछताछ की गई।
अदालत ने कहा कि किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज किए बिना डोजियर में शामिल पुलिस के बयानों और हिरासत आदेश के आधार पर किसी नागरिक की व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता।
जस्टिस भारती ने तर्क दिया,
"यदि याचिकाकर्ता ने पूछताछ के दौरान अपने खिलाफ सभी प्रतिकूल तथ्यों का कथित रूप से खुलासा किया... तो जिला मजिस्ट्रेट शोपियां को यह रिकॉर्ड में दर्ज करना चाहिए कि किस कानूनी प्राधिकरण के तहत याचिकाकर्ता को पहले उठाया गया, किसके द्वारा तथाकथित पूछताछ के अधीन किया गया, जिससे प्रतिवादी द्वारा हिरासत के आधारों में उल्लिखित कथित खुलासे किए जा सकें।"
न्यायालय ने पुलिस और मजिस्ट्रेट की भूमिका के बारे में महत्वपूर्ण टिप्पणी की और कहा कि विधानमंडल ने जानबूझकर पुलिस के हाथों में निवारक निरोध आदेश प्रस्तावित करने और पारित करने की शक्ति नहीं दी। न्यायालय ने रेखांकित किया कि शक्तियों का यह पृथक्करण तटस्थता सुनिश्चित करता है और मनमाने ढंग से हिरासत में लिए जाने को रोकता है।
पीठ ने टिप्पणी की,
"पुलिस को भारत के नागरिकों के खिलाफ राज्य की शक्ति/बल का उपयोग करने/उसे हड़पने की अनुमति नहीं है और न ही वह स्वतंत्र है और न ही लाठी का उपयोग करती है, क्योंकि ऐसा केवल मजिस्ट्रेट की एजेंसी के माध्यम से ही किया जा सकता है, जो अपने स्वतंत्र दिमाग के साथ हस्तक्षेप करती है।"
न्यायालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि डोजियर में उल्लिखित पूछताछ केवल तभी वैध हो सकती है, जब पार्रे को रजिस्टर्ड एफआईआर के तहत गिरफ्तार किया गया हो और उचित कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किए बिना पूछताछ के लिए नागरिकों को उठाने की प्रथा की कड़ी निंदा की।
जस्टिस भारती ने आगे कहा,
"यदि यह न्यायालय याचिकाकर्ता की निवारक हिरासत को वैध बनाना चाहता है तो वह सबसे पहले प्रतिवादी नंबर 2 - जिला मजिस्ट्रेट शोपियां की ओर से यह जाने बिना कि याचिकाकर्ता से उक्त पूछताछ कैसे हुई, याचिकाकर्ता की तथाकथित पूछताछ को वैध बनाएगा।"
हिरासत आदेश के खिलाफ पार्रे के अभ्यावेदन पर अधिकारियों की प्रतिक्रिया की आलोचना करते हुए न्यायालय ने कहा कि जिला मजिस्ट्रेट और गृह विभाग सहित प्रतिवादी अभ्यावेदन के भाग्य पर चुप रहे।
पीठ ने रेखांकित किया,
"अभ्यावेदन बहुत ही जीवंत दस्तावेज है, जिसमें बंदी की निवारक हिरासत के खिलाफ उसकी पुकार और चिंता होती है, जिसका उद्देश्य संबंधित जिला मजिस्ट्रेट और सरकार की ओर से विवेक का प्रयोग करना है, जिसे अक्षरशः पढ़ा जाना चाहिए और उसका उत्तर दिया जाना चाहिए।"
इस प्रकार न्यायालय ने हिरासत आदेश रद्द करते हुए पार्रे की तत्काल रिहाई का निर्देश दिया।
केस टाइटल- जफर अहमद पार्रे बनाम जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश और अन्य