[S.340 CrPC] झूठी गवाही के लिए कार्रवाई की सिफारिश करने से पहले न्यायालय को यह सुनिश्चित करना होगा कि पक्ष ने जानबूझकर अपराध किया: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

Update: 2024-06-14 09:55 GMT

न्यायालय को आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 340 के तहत कार्रवाई की सिफारिश करने से पहले जानबूझकर अपराध करने के बारे में आश्वस्त होने की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाइकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि केवल आरोप लगाना या व्यक्तिगत स्कोर तय करने का प्रयास झूठी गवाही की कार्यवाही शुरू करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं हैं।

धारा 340 सीआरपीसी में आने वाले शब्दों न्याय के हित में यह समीचीन है कि जांच की जानी चाहिए पर प्रकाश डालते हुए जस्टिस जावेद इकबाल वानी ने समझाया,

"जब तक न्याय के हित में यह समीचीन न हो कि न्यायालय की राय में जांच की जानी चाहिए या शिकायत दर्ज करने का निर्देश दिया जाना चाहिए तब तक ऐसा नहीं किया जा सकता क्योंकि अन्यथा न्यायालय का समय जो न्याय प्रदान करने के लिए उपयोगी रूप से समर्पित किया गया है, ऐसी जांच पर बर्बाद हो जाएगा।”

ये टिप्पणियां याचिकाकर्ता फारूक अहमद खान द्वारा दायर याचिका के जवाब में आईं जिसमें प्रतिवादी महबूबा खान द्वारा घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम, 2010 के तहत एक शिकायत के संबंध में श्रीनगर के प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के आदेश को रद्द करने की मांग की गई थी।

यह मामला तब उठा जब महबूबा खान ने घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2010 की धारा 12 के तहत एक शिकायत दर्ज की,जिसमें सुरक्षा आदेश, 90,000 रुपये प्रति माह का भरण-पोषण और एक उपयुक्त आवास सहित विभिन्न राहत की मांग की गई। कार्यवाही के दौरान, प्रतिवादी ने धारा 340 सीआरपीसी के तहत एक आवेदन दायर किया जिसमें आरोप लगाया गया कि महबूबा ने अपनी शिकायत के समर्थन में एक झूठा हलफनामा दायर करके झूठी गवाही दी है।

ट्रायल कोर्ट ने फारूक के आवेदन को यह तर्क देते हुए खारिज कर दिया कि झूठी गवाही के आरोपों को आगे बढ़ाने से घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत मुख्य मामले में देरी होगी। असंतुष्टखान ने श्रीनगर के प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के समक्ष अपील की, जिन्होंने फैसला सुनाया कि ट्रायल कोर्ट को मुख्य मामले के अंतिम निपटान तक झूठी गवाही पर विचार करना स्थगित कर देना चाहिए था।

एम.वाई. भट और साजिद अहमद भट द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए पीड़ित फारूक ने तर्क दिया कि अपीलीय अदालत ने अपने फैसले में गलती की है उन्होंने जोर देकर कहा कि ट्रायल कोर्ट को झूठी गवाही के आरोप पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए थी।

इसके विपरीत राजा राठौर और शाह रसूल द्वारा प्रतिनिधित्व की गई महबूबा ने तर्क दिया कि धारा 340 सीआरपीसी के तहत आवेदन फारूक द्वारा घरेलू हिंसा की कार्यवाही में देरी करने और शिकायतकर्ता को डराने के लिए एक रणनीतिक कदम था।

धारा 340 सीआरपीसी के महत्व पर प्रकाश डालते हुए, जो अदालतों को अदालती कार्यवाही के दौरान की गई झूठी गवाही जैसे अपराधों की जांच शुरू करने की अनुमति देता है जस्टिस वानी ने जोर देकर कहा कि इस शक्ति का प्रयोग बहुत सावधानी और सतर्कता के साथ किया जाना चाहिए।

यह स्वीकार करते हुए कि सीआरपीसी की धारा 340 और 195 तुच्छ या प्रतिशोधी अभियोजन को रोकने के लिए डिज़ाइन की गई हैं, अदालत ने जोर देकर कहा कि धारा 340 सीआरपीसी के तहत कार्रवाई केवल तभी की जानी चाहिए जब यह न्याय के हित में समीचीन हो और केवल आरोपों पर आधारित न हो।

न्यायालय ने पाया कि फारूक ने धारा 340 सीआरपीसी लागू करने से पहले पांच साल से अधिक समय तक प्रतीक्षा की। इस देरी के साथ-साथ इस तथ्य के कारण कि आवेदन डीवी अधिनियम (DV Act) शिकायत को खारिज करने के लिए उनके स्वयं के आवेदन के खारिज होने के साथ मेल खाता था न्यायालय को विश्वास हो गया कि उनके इरादे नेक नहीं थे।

जस्टिस वानी ने कहा,

“हालांकि धारा 340 सीआरपीसी के तहत कार्यवाही शुरू करने के लिए कोई समय सीमा तय नहीं की गई है, लेकिन धारा 340 सीआरपीसी के प्रावधानों को लागू करने में याचिकाकर्ता द्वारा खोए गए मामले में 05 साल से अधिक की देरी को नजरअंदाज या अनदेखा नहीं किया जा सकता है।”

जोगिंदर नाथ बनाम शाम लाल 1976 का संदर्भ देते हुए न्यायालय ने जोर देकर कहा कि कोई भी न्यायालय किसी नागरिक के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू करने या जारी रखने की अनुमति नहीं दे सकता है, जिसे नेकनीयती से नहीं लाया गया है क्योंकि आपराधिक न्यायालयों का उपयोग किसी वादी की निजी रंजिश को संतुष्ट करने के लिए उपकरण के रूप में नहीं किया जाता है।

इस संदर्भ को देखते हुए न्यायालय ने याचिका और धारा 340 सीआरपीसी के तहत मूल आवेदन को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया कि इन कार्रवाइयों का उद्देश्य घरेलू हिंसा की कार्यवाही को विफल करना था।

याचिकाकर्ता के आचरण को स्वीकार करते हुए, जस्टिस वानी ने फारूक पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया, जो आठ सप्ताह के भीतर महबूबा को देय होगा।

केस टाइटल- फारूक अहमद खान बनाम महबूबा खान

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