बिना उचित प्रक्रिया घरों को तोड़ना और अखबारों में छपवाना अब फैशन बन गया है; तोड़फोड़ आखिरी उपाय होना चाहिए : एमपी हाईकोर्ट

Update: 2024-02-10 08:43 GMT

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने उस याचिकाकर्ता को 1 लाख रुपये का मुआवजा दिया है, जिनके घरों को उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना उज्जैन नगर निगम द्वारा अवैध रूप से ध्वस्त कर दिया गया था।

मुआवजा देते समय, न्यायालय ने उज्जैन नगर निगम (यूएमसी) के आयुक्त को पंचनामा बनाने में शामिल अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया। इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ताओं को सिविल कोर्ट के माध्यम से अपने नुकसान के लिए अतिरिक्त मुआवजे की मांग करने का विकल्प दिया गया था।

जस्टिस विवेक रूसिया ने आदेश में कहा,

"जैसा कि इस अदालत ने बार-बार देखा है, स्थानीय प्रशासन और स्थानीय निकायों के लिए प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन किए बिना कार्यवाही तैयार करके किसी भी घर को ध्वस्त करना और उसे अखबार में प्रकाशित करना अब फैशन बन गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस मामले में भी याचिकाकर्ताओं के परिवार के सदस्यों में से एक के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया था और तोड़फोड़ गतिविधियों को अंजाम दिया गया था।”

तोड़फोड़ अंतिम उपाय होना चाहिए, वह भी मालिक को नियमितीकरण का अवसर देने के बाद न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि हालांकि किसी को भी नगर निगम के क्षेत्र में नियमों का पालन किए बिना उचित अनुमति के बिना घर बनाने का अधिकार नहीं है, या यदि अनुमति मौजूद है, तो तोड़फोड़ को अंतिम उपाय के रूप में माना जाना चाहिए। इसके अलावा, इसे घर के मालिक को नियमितीकरण प्राप्त करके स्थिति को सुधारने का उचित मौका प्रदान करने के बाद ही किया जाना चाहिए।

"...तोड़फोड़ ही अंतिम उपाय होना चाहिए, वह भी घर के मालिक को इसे नियमित कराने का उचित अवसर देने के बाद।"

उपरोक्त फैसला हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने राधा लांगरी द्वारा दायर एक याचिका में सुनाया था, जिसमें आयुक्त, नगर निगम उज्जैन, जिला उज्जैन और जिला भवन अधिकारी, नगर निगम उज्जैन द्वारा उनके घरों (मकान नंबर 466 और 467) को अवैध रूप से ध्वस्त करने के लिए मुआवजे की मांग की गई थी ।

नगर निगम ने मप्र नगर निगम अधिनियम, 1956 की धारा 293 और 294 के तहत तोड़फोड़ की अपनी शक्तियों का हवाला देते हुए जवाब प्रस्तुत किया और उसी अधिनियम की धारा 306 के तहत मुआवजा देने की बाध्यता से सुरक्षा की मांग की।

उत्तरदाताओं ने तर्क दिया कि ध्वस्त किए गए मकानों का निर्माण नगर निगम अधिनियम का उल्लंघन करके किया गया था क्योंकि याचिकाकर्ताओं ने पहले से निर्माण की अनुमति नहीं ली थी।

इसके अलावा, प्रतिवादी के वकील ने तर्क दिया कि हालांकि एक नोटिस चिपकाया गया था, लेकिन दो महीने तक कोई जवाब नहीं मिला, जिससे अधिकारियों को 1956 के अधिनियम की धारा 307 और 406 के तहत नोटिस जारी करने के लिए मजबूर होना पड़ा।

हाईकोर्ट ने पिछले महीने की 25 तारीख को आयुक्त, नगर निगम को रिकॉर्ड की जांच करने और इस न्यायालय के समक्ष स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था।

जिसके बाद उज्जैन नगर निगम आयुक्त की ओर से हलफनामा दायर कर कोर्ट को बताया गया कि मकान नं. 466 रहीसा बी के स्वामित्व में पंजीकृत है और उसके पास भवन निर्माण की अनुमति नहीं है। हालांकि, 11 अक्टूबर, 2022 को एक स्पॉट निरीक्षण से पता चला कि परवेज़ खान ने रायसा बी से संपत्ति खरीदी थी। नतीजतन, नगरपालिका अधिनियम की धारा 307 के तहत 12 अक्टूबर, 2022 को परवेज़ खान के नाम पर एक तोड़फोड़ नोटिस जारी किया गया था। नोटिस देने के बार-बार प्रयास के बावजूद, इसे अस्वीकार कर दिया गया, जिसके बाद 12 और 13 दिसंबर, 2022 को नोटिस भेजा गया। 13 दिसंबर को 466 को आंशिक रूप से ध्वस्त कर दिया गया था।

इसी तरह, यूएमसी के हलफनामे में कहा गया है कि राजस्व रिकार्ड के अनुसार मकान नं. 467 पर याचिकाकर्ता का स्वामित्व नहीं है। इसके बजाय, यह अजय की पत्नी उमा के स्वामित्व में पंजीकृत है, जिन्हें तोड़फोड़ नोटिस मिला था। 11 अक्टूबर, 2022 को एक स्पॉट निरीक्षण के बाद भवन अधिकारी द्वारा एक नोट शीट शुरू की गई। इसके बाद, नगर निगम अधिनियम, 1956 की धारा 307 के तहत नोटिस जारी किए गए। नोटिस स्वीकार करने से इनकार करने के बावजूद, 12 और 13 दिसंबर, 2022 को आगे नोटिस जारी किए गए। जिसके बाद 13.12.2022 को, विषय निर्माण को आंशिक रूप से ध्वस्त कर दिया गया।

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि नगर निगम उज्जैन ने मकान नंबर 466 और 467 के विध्वंस के लिए तैयार की गई नोट शीट पेश की। दिनांक 11.10.2022 के मौका पंचनामे के अनुसार, परवेज खान ने खुलासा किया कि वह उस मकान का मालिक था। वर्ष 2016 में खरीदा गया था और इसके विपरीत याचिकाकर्ता के नाम पर रिकॉर्ड पर एक पंजीकृत सेल डीड मौजूद है।

कोर्ट के अनुसार,

"यद्यपि उन्होंने अपने नाम के म्यूटेशन के लिए पंजीकृत सेल डीड प्रस्तुत करके नगर निगम को उक्त बिक्री के बारे में सूचित नहीं किया था, फिर भी वे मालिक के रूप में उक्त घर में रह रहे हैं।"

कोर्ट ने कहा,

"अगर बिल्डिंग ऑफिसर मौके पर गया होता तो उसे स्वामित्व के बारे में याचिकाकर्ता के नाम के बारे में बताया गया होता। परवेज खान के नाम पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है जिससे पता चले कि उसने संपत्ति खरीदारी की है, इस तथाकथित मौखिक जानकारी के आधार पर पंचनामा बनाया गया और तोड़फोड़ की कठोर कार्रवाई की गई है।''

मौका पंचनामा के संबंध में न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि यह एक मनगढ़ंत दस्तावेज़ था जो वास्तविक साइट के दौरे के बिना घर के अंदर तैयार किया गया था।

अदालत ने टिप्पणी की,

"इसलिए, एक फर्जी व्यक्ति परवेज खान को नोटिस देकर मकान नंबर 466 को ध्वस्त करना बेहद अवैध और मनमानी कार्रवाई है, जिसके लिए संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए।"

न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि आज, सभी संपत्ति के स्वामित्व की जानकारी उप-रजिस्ट्रार कार्यालय और नगर निगम दोनों में आसानी से उपलब्ध है।

सर्वर समस्याओं के कारण संपत्ति कर जमा विवरण अनुपलब्ध होने के संबंध में आयुक्त के स्पष्टीकरण के संबंध में, न्यायालय ने कहा कि हालांकि यह जानकारी आम तौर पर सर्वर के माध्यम से जनता के लिए सुलभ है, नगर निगम संपत्ति कर भुगतान के शारीरिक तौर पर रिकॉर्ड भी रखता है। इसके बावजूद, न्यायालय ने पाया कि इन रिकॉर्ड से इस बात का कोई सत्यापन नहीं हुआ कि संबंधित घर पर संपत्ति कर का भुगतान करने के लिए कौन जिम्मेदार है।

कोर्ट ने कहा कि तोड़फोड़ से पहले नोटिस के अभाव के बावजूद रहीसा बी का नाम बिना किसी म्यूटेशन के मालिक के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। अगर नोटिस दिया गया होता तो रहीसा बी नगर निगम के कर्मचारियों को बता सकती थीं कि मकान पहली याचिकाकर्ता राधा लांगरी को बेच दिया गया है।

मकान नंबर 467 के संबंध में कोर्ट ने टिप्पणी की कि इस मामले में लापरवाहीपूर्वक बिना किसी पावती के पंचनामा तैयार कर नोटिस जारी कर दिया गया। विध्वंस शुरू होने से पहले घर पर केवल नोटिस चिपकाया गया था, जो उचित प्रक्रिया की कमी और मनमानी कार्रवाई को दर्शाता है।

न्यायालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि प्रतिवादी का यह दावा कि उज्जैन नगर निगम के अंतर्गत आने वाले पूरे क्षेत्र में केवल दो घरों का निर्माण बिना अनुमति के किया गया था, निराधार था।

न्यायालय ने कहा,

"माना जाता है कि इन याचिकाकर्ताओं ने निर्मित मकान खरीदे, खुली जमीन नहीं, अगर अनुमति नहीं थी तो कंपाउंडिंग का भी प्रावधान है जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा विशिष्ट नियम बनाए गए हैं। ध्वस्त करने के बजाय, निर्माण को नियमित करने के लिए उन्हें बुलाया जाना चाहिए था । "

रिट याचिका को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने निर्देश दिया,

"सुनवाई और नोटिस का अवसर दिए बिना याचिकाकर्ता को उनके घर के अवैध विध्वंस के लिए 4 सप्ताह के भीतर 1 लाख का भुगतान किया जाए। आयुक्त, नगर निगम को जाली स्पॉट पंचनामा तैयार करने वाले अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया गया है। याचिकाकर्ताओं को भी निर्देश दिया गया है कि वे आयुक्त के समक्ष भवन निर्माण अनुमति/कंपाउंडिंग के लिए आवेदन करके अपने निर्माण को वैध बनाएं और नगर निगम अपने खिलाफ ट ऊपर की गई टिप्पणियों से पूर्वाग्रहित हुए बिना कानून के अनुसार विचार किया जाएगा। ''

Tags:    

Similar News