दिल्ली हाइकोर्ट ने एक्सपायर्ड प्रोडक्शन वारंट के आधार पर व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में लेने के लिए दोषी जेल अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया

Update: 2024-02-01 11:28 GMT

दिल्ली हाइकोर्ट ने हाल ही में व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में रखने के मामले में तिहाड़ जेल के दोषी जेल अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया, जबकि पिछले साल उसके खिलाफ जारी एक्सपायर्ड प्रोडक्शन वारंट के आधार पर आउट-स्टेशन मामले में 20 जनवरी को उसके पक्ष में जमानत और रिहाई आदेश जारी किए गए थे।

जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस मनोज जैन की खंडपीठ ने निर्देश दिया कि उस व्यक्ति को तुरंत जेल से रिहा किया जाए, क्योंकि उसे उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर की अदालत में लंबित मामले में उक्त वारंट के आधार पर अवैध हिरासत में रखा गया है, जिसकी अवधि पिछले साल समाप्त हो गई थी।

अदालत ने कहा,

“इस तथ्य के बावजूद कि रिहाई आदेश 20-01-2024 को प्राप्त हुआ और जीबी नगर कोर्ट से कोई मौजूदा प्रोडक्शन वारंट नहीं है, इस प्रकार वह अवैध हिरासत में है। जाहिर है, याचिकाकर्ता को पुराने प्रोडक्शन वारंट पर हिरासत में नहीं लिया जा सकता, जिसका कानून की नजर में कोई मूल्य नहीं है।”

खंडपीठ उस व्यक्ति द्वारा दायर हेबियस कॉर्पस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उसने जेल से अपनी तत्काल रिहाई की मांग की थी।

30 सितंबर, 2022 का प्रोडक्शन वारंट, गौतम बुद्ध नगर मामले में जेल प्राधिकरण को प्राप्त हुआ और उस व्यक्ति को 10 अक्टूबर, 2022 को पेश किया जाना था। हालांकि, उसे संबंधित अदालत के समक्ष उक्त तारीख पर कभी भी पेश नहीं किया गया और न ही मामले में अतिरिक्त प्रोडक्शन वारंट प्राप्त हुआ।

अदालत ने आगे कहा,

“इसमें कोई विवाद नहीं है कि दिल्ली के जेल अधिकारियों को उक्त आउट स्टेशन मामले में अगली तारीख के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उन्हें यह भी नहीं पता है कि आरोपी वहां जमानत पर है या नहीं। महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई लाइव प्रोडक्शन वारंट भी नहीं है।”

अदालत को तिहाड़ जेल अधीक्षक द्वारा सूचित किया गया कि उस व्यक्ति को कुछ "कम्युनिकेशन गैप" के कारण पेशी के लिए गौतम बुद्ध नगर अदालत में भेजा गया और उक्त पेशी के लिए अदालत के समक्ष कोई तारीख नहीं थी।

इसमें कहा गया कि उस व्यक्ति के लिए कोई लाइव प्रोडक्शन वारंट नहीं था, अगर जेल अधिकारी स्थिति जानना चाहते थे तो वे 2022 में ही जानकारी मांग सकते थे।

अदालत ने कहा,

“प्रोडक्शन वारंट का सम्मान करने और आरोपी को 10-10- 2022 को उक्त अदालत के समक्ष पेश करने के बजाय वह अब नींद से जागी, जब आरोपी को पहले ही दिल्ली में मामलों में जमानत मिल गई।”

महानिदेशक (DG) ने अदालत को आश्वासन दिया कि भविष्य में ऐसी कोई चूक नहीं होगी, इस पर खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि यदि भविष्य में जेल के अधिकारियों की ओर से कोई चूक पाई जाती है तो अदालत उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी।

आगे कहा गया,

“संबंधित जेल प्राधिकरण को निर्देश दिया जाता है कि वह रिपोर्ट रिकॉर्ड में रखे, जिसमें दोषी अधिकारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई और यह सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए उपचारात्मक कदमों के बारे में बताया जाए कि ऐसी चूक दोबारा न हो।”

याचिकाकर्ता के वकील- विशाल गोसाईं, रुद्राणी त्यागी और प्रणय शर्मा।

प्रतिवादियों के लिए वकील- संजय लाओ, प्रियम अग्रवाल और अभिनव आर्य

केस टाइटल- धर्म नारायण गौतम बनाम राज्य आर्थिक अपराध शाखा एवं अन्य के माध्यम से।

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