दिल्ली हाइकोर्ट ने लुक आउट सर्कुलर को चुनौती देने वाली अश्नीर ग्रोवर और उनकी पत्नी की याचिका स्थगित की

Update: 2024-02-01 12:20 GMT

Bharatpay के पूर्व प्रबंध निदेशक अश्नीर ग्रोवर और उनकी पत्नी माधुरी जैन ग्रोवर ने गुरुवार को अपने खिलाफ जारी लुक आउट सर्कुलर (LOC) को चुनौती देते हुए दिल्ली हाइकोर्ट का रुख किया।

दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (Economic Offences Wing) द्वारा निधियों के कथित गबन और Bharatpay को लगभग 80 करोड़ रुपए की हानि पहुंचाने के लिए उनके विरुद्ध दर्ज की गई एफआईआर में LOC जारी किया गया था।

जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने इस स्तर पर मामले में हस्तक्षेप नहीं किया और कार्यवाही स्थगित कर दी। कोर्ट ने उक्त आदेश यह देखते हुए दिया कि जांच शुरुआती चरण में है और एफआईआर रद्द करने की मांग करने वाली दंपति की याचिका निर्णय के लिए लंबित है।

अदालत ने कहा,

“मामला गम्भीर है। इस अदालत के लिए हस्तक्षेप करना संभव नहीं है। मैं इसे स्थगित कर रहा हूं। उन्हें जांच में कुछ समय लगेगा। जांच शुरुआती चरण में है। आपकी सीआरपीसी की धारा 482 याचिका लंबित है।”

ग्रोवर और उनकी पत्नी की ओर से पेश वकील ने कहा कि जांच में पूरा सहयोग किया जा रहा है।

वहीं, अदालत ने कहा कि LOC से संबंधित मामलों में रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया जाना है, वहां बहुत-सी चीज़ों को संतुलित करना होगा।

अदालत ने आगे कहा,

“आपकी सीआरपीसी की धारा 482 याचिका अभी शुरुआती चरण में है। वहां भी यही बातें कही गई हैं। यह कहना कि LOC पूरी तरह अनुचित है, सही नहीं है। अभी मामला गंभीर है। मुझे इसे मई के मध्य में लेने दीजिए। राशि मात्र 7 रुपये करोड़ है।”

अब इस मामले की सुनवाई 8 मई को होगी।

पिछले साल जून में समन्वय पीठ ने ग्रोवर और उनकी पत्नी द्वारा दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा दर्ज की गई एफआईआर रद्द करने की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया था। हालांकि कोर्ट ने जांच पर रोक लगाने से इनकार किया था।

केस टाइटल- अश्नीर ग्रोवर बनाम भारत संघ एवं अन्य और अन्य जुड़े हुए मामले

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