कलकत्ता हाइकोर्ट ने ED पर हमले मामले में मुख्य आरोपी शाहजहां शेख के आवास के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्देश दिया
कलकत्ता हाइकोर्ट ने राजनीतिक नेता और राशन घोटाले के आरोपी शाहजहां शेख के ठिकाने के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए उनके आवास के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्देश दिया।
जस्टिस जय सेनगुप्ता की एकल पीठ ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की याचिका पर ये निर्देश पारित किए, जिसके सदस्यों पर कथित तौर पर शेख के निर्देश पर लोगों की भीड़ ने हमला किया था, जब वे राशन घोटाले के सिलसिले में उनके घर पर छापा मारने गए थे।
अदालत ने कहा वर्तमान जांच एजेंसी को मुख्य आरोपियों से संबंधित स्थानों के आसपास तुरंत सीसीटीवी कैमरे लगाने दें, जिनकी ED को उस दिन तलाश करनी है।
इससे पहले न्यायालय की समन्वय पीठ ने राज्य को हमलों के परिणामस्वरूप स्थानीय पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई एफआईआर में विसंगतियों को स्पष्ट करने का निर्देश दिया था।
वर्तमान सुनवाई में न्यायालय ने एफआईआर 9/2024 की केस डायरी का अवलोकन किया, जो हमलों के परिणामस्वरूप दायर की गई। इसके साथ ही राज्य को 2024 की संबंधित एफआईआर 8 के लिए भी केस डायरी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।
ED के लिए SSG एसवी राजू और DSG धीरज त्रिवेदी ने यह दावा करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया कि जब ED शेख के आवास पर छापेमारी करने जा रही थी तो उन्होंने उसके परिसर को बंद पाया और उससे संपर्क करने में असमर्थ थे। उसके बाद एजेंसी के सदस्यों पर लाठियों और पत्थरों के साथ लगभग 3000 लोगों की भीड़ ने हमला कर दिया।
मामले को आगे की सुनवाई के लिए 17 जनवरी, 2024 को रखा गया।
केस टाइटल- प्रवर्तन निदेशालय बनाम पश्चिम बंगाल राज्य।
केस नंबर- WPA 802/2024
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