Liquor Policy: जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे संजय सिंह

Update: 2024-01-06 13:31 GMT

आम आदमी पार्टी (AAP) के सांसद संजय सिंह ने शराब नीति घोटाले (Liquor Policy Scam) से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया।

जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा जमानत याचिका पर सोमवार को सुनवाई करेंगे।

सिंह को पिछले साल 22 दिसंबर को शहर की राउज एवेन्यू अदालतों ने जमानत देने से इनकार कर दिया। विशेष सीबीआई जस्टिस एमके नागपाल ने सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

सिंह को राष्ट्रीय राजधानी में उनके आवास पर तलाशी के बाद 04 अक्टूबर, 2023 को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किया गया था।

इस मामले में गिरफ्तार होने वाले वह तीसरे आप नेता हैं। पिछले साल 13 अक्टूबर को उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।

मामले में आरोपी कारोबारी दिनेश अरोड़ा द्वारा सिंह का नाम लिए जाने के बाद ईडी ने सिंह के आवास पर छापेमारी की थी, जो बाद में ईडी और सीबीआई दोनों मामलों में सरकारी गवाह बन गया।

ईडी ने आरोप लगाया कि दिनेश अरोड़ा के कर्मचारी ने संजय सिंह के घर पर दो बार में 2 करोड़ रुपये पहुंचाए।

जस्टिस शर्मा ने पिछले साल 24 अक्टूबर को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली सिंह की याचिका खारिज कर दी थी।

कोर्ट ने कहा था कि ईडी से जादूगर की तरह काम करने की उम्मीद नहीं की जा सकती और किसी मामले की जांच करने और सच्चाई तक पहुंचने में समय लगेगा।

इसमें जोड़ा गया था,

“भले ही जांच एजेंसी/ईडी प्रमुख जांच एजेंसी हो, उनसे जादूगर के रूप में काम करने की उम्मीद नहीं की जा सकती। भले ही टेक्नोलॉजी की सहायता से और सर्वोत्तम जांच कौशल का उपयोग किया जाए, फिर भी मामले की जांच करने में समय लगेगा और सच्चाई तक पहुंचने का प्रयास करें।''

इसके बाद सिंह ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। उक्त याचिका सुप्रीम कोर्ट के समक्ष निर्णयाधीन है।

केस टाइटल: संजय सिंह बनाम ईडी

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