पश्चिम बंगाल में ED पर हमला: क्षेत्र में गंभीर अशांति का हवाला देते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट में तत्काल सुनवाई की मांग को लेकर याचिका
कलकत्ता हाईकोर्ट ने वकील की याचिका पर सुनवाई की। उक्त याचिका में प्रवर्तन निदेशालय (ED) के काफिले पर स्थानीय लोगों द्वारा हाल ही में किए गए हमले का उल्लेख किया गया, जो पश्चिम बंगाल के संदेशखली और बोनगांव में छापेमारी करने गए थे।
चीफ जस्टिस टीएस शिवगणनम और जस्टिस सुप्रतिम भट्टाचार्य की खंडपीठ के समक्ष वकील ने बताया,
"संदेशखाली में ED अधिकारियों पर और फिर कुछ घंटों के भीतर बोनगांव में क्रूर हमला हुआ... मैं आपसे मामले को आज या कम से कम कल तक ट्रांसफर करने का अनुरोध करता हूं, क्योंकि क्षेत्र में भी गंभीर अशांति है।"
वकील की बात सुनने के बाद चीफ जस्टिस ने उन्हें मामले को नियमित तरीके से दायर करने का निर्देश दिया। उन्हें आश्वासन दिया कि इस पर गुरुवार को सुनवाई की जाएगी, जो जनहित याचिकाओं के लिए निर्धारित दिन है।
इसके अलावा, चीफ जस्टिस ने कहा कि पीठ को घटना की जानकारी थी और उसने सवाल किया कि याचिकाकर्ता को इसकी जानकारी कहां से मिली।
उन्होंने कहा,
"हमें (घटना के बारे में) जानकारी है... हमने अखबारों में आपकी आधी याचिका पढ़ी। याचिकाकर्ता कौन है? उसे इसकी जानकारी कैसे मिली? (समाचार पत्रों से)? नियमित रूप से याचिका दायर करें... यह गुरुवार को लिया जाएगा।”
तदनुसार, याचिका गुरुवार, 11 जनवरी, 2024 को सूचीबद्ध की गई।