अभी जेल में ही रहेंगे अरविंद केजरीवाल, हाईकोर्ट ने जमानत पर रोक कायम रखी

Update: 2024-06-25 09:46 GMT

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित शराब घोटाला मामले में हाईकोर्ट से जमानत नहीं मिली। हाईकोर्ट ने दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट के फैसले को पलटते हुए अरविंद केजरीवाल की जमानत रद्द कर दी।

20 जून को दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को इस मामले में ज़मानत दी थी। लेकिन प्रवर्तन निदेशालय (ED) की याचिका पर उसी दिन हाईकोर्ट ने राउज़ एवेन्यू कोर्ट के फ़ैसले पर रोक लगा दी थी और अपना निर्णय सुरक्षित रखा था।

हाईकोर्ट ने कहा कि ज़मानत याचिका पर सुनवाई के दौरान सामने मौजूद दस्तावेजों पर ध्यान नहीं दिया गया। इसके अलावा, हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम में निर्धारित ज़मानत की शर्तों पर ट्रायल कोर्ट के न्यायाधीश द्वारा उचित रूप से चर्चा नहीं की गई।

अरविंद केजरीवाल ने इस रोक को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मामले में हाईकोर्ट को फ़ैसला देने के लिए कहा। अब हाई कोर्ट का फ़ैसला आने के बाद सुप्रीम कोर्ट अरविंद केजरीवाल की याचिका पर बुधवार को सुनवाई करेगा।

सीएम केजरीवाल को इसी साल 21 मार्च को ED ने दिल्ली की आबकारी नीति में हुए कथित घोटाले के मामले में गिरफ़्तार किया था।

केस टाइटल: ईडी बनाम अरविंद केजरीवाल

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