4PM यूट्यूब चैनल ब्लॉक करने पर सवाल, दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब

Update: 2026-04-08 07:24 GMT

दिल्ली हाईकोर्ट ने 4PM नामक यूट्यूब चैनल को ब्लॉक किए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर केंद्र सरकार और यूट्यूब को नोटिस जारी किया। अदालत ने इस मामले में सरकार से जवाब तलब करते हुए अगली सुनवाई 14 अप्रैल को तय की।

जस्टिस पुरुषेन्द्र कुमार कौरव की पीठ ने सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार से पूछा कि क्या याचिकाकर्ता के पास इस आदेश के खिलाफ कोई प्रभावी उपाय उपलब्ध है। इस पर सरकार की ओर से कहा गया कि याचिकाकर्ता को अंतर-विभागीय समिति के समक्ष सुनवाई का अवसर दिया गया।

याचिका चैनल के संपादक संजय शर्मा और 4 पीएम न्यूज नेटवर्क की ओर से दायर की गई, जिसमें चैनल और उससे जुड़े सभी वीडियो को बहाल करने की मांग की गई।

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि उनके चैनल के लगभग 84 लाख सब्सक्राइबर हैं, जिसको 12 मार्च को कानूनी अनुरोध” के आधार पर ब्लॉक कर दिया गया, लेकिन उन्हें न तो कोई आदेश दिया गया और न ही इसके पीछे के कारण बताए गए।

याचिका में यह भी कहा गया कि उसी दिन चैनल के 26 वीडियो भी ब्लॉक कर दिए गए लेकिन उनके संबंध में भी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।

याचिकाकर्ताओं के अनुसार 13 मार्च को अंतर-विभागीय समिति के समक्ष सुनवाई तय की गई, जिसके लिए 24 घंटे से भी कम समय का नोटिस दिया गया और संबंधित दस्तावेज या आधार सामग्री भी शेयर नहीं की गई।

याचिका में आरोप लगाया गया कि 20 मार्च की सुनवाई के दौरान भी अज्ञात सामग्री पर भरोसा किया गया और यह मान लिया गया कि कंटेंट बनाने वाले स्वयं ही आपत्तिजनक सामग्री से अवगत होंगे।

अदालत ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह इस मामले में सभी आवश्यक जानकारी लेकर अगली सुनवाई पर प्रस्तुत हो।

गौरतलब है कि इससे पहले भी पिछले वर्ष पहलगाम आतंकी हमले के बाद इस चैनल को ब्लॉक किया गया था, जिसे बाद में केंद्र सरकार ने वापस ले लिया था।

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