आपत्तिजनक पोस्ट पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त, पत्रकार राणा अय्यूब के खिलाफ कार्रवाई के संकेत

Update: 2026-04-08 07:21 GMT

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया मंच 'X' पर कथित तौर पर हिंदू देवी-देवताओं के खिलाफ आपत्तिजनक और भड़काऊ टिप्पणियों को लेकर पत्रकार राना अय्यूब के खिलाफ कार्रवाई की जरूरत बताई। अदालत ने इस मामले को गंभीर मानते हुए तत्काल सुनवाई योग्य बताया।

जस्टिस पुरुषेन्द्र कुमार कौरव की पीठ याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें इन पोस्ट को हटाने और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। अदालत ने केंद्र सरकार सोशल मीडिया कंपनी दिल्ली पुलिस और राना अय्यूब को नोटिस जारी कर जवाब मांगा।

अदालत ने कहा कि इन पोस्ट की प्रकृति अत्यंत आपत्तिजनक, भड़काऊ और साम्प्रदायिक है। ऐसे में कार्रवाई आवश्यक है। साथ ही यह भी बताया गया कि सक्षम अदालत के निर्देश पर पहले ही इस मामले में FIR दर्ज करने के आदेश दिए जा चुके हैं।

याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि संबंधित पोस्ट के माध्यम से न केवल हिंदू देवी-देवताओं का अपमान किया गया बल्कि वीर सावरकर और भारतीय सेना के खिलाफ भी अपमानजनक टिप्पणियां की गईं। ये पोस्ट वर्ष 2013 से 2017 के बीच की बताई जा रही हैं।

मामले में पहले ट्रायल कोर्ट ने प्रथम दृष्टया भारतीय दंड संहिता (IPC) की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध बनता पाया था, जिनमें विभिन्न वर्गों के बीच वैमनस्य फैलाना और धार्मिक भावनाएं आहत करना शामिल है।

याचिका में यह भी कहा गया कि संबंधित पोस्ट अब भी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं, जिससे लगातार धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं और सामाजिक सौहार्द प्रभावित हो रहा है।

अदालत ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि वह आवश्यक दस्तावेज संबंधित मंच तक पहुंचाए और मामले में शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित करे।

अब इस मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी, जहां सभी पक्षों के जवाब पर आगे विचार किया जाएगा।

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