दिल्ली हाईकोर्ट ने FCRA रजिस्ट्रेशन के लिए युवराज सिंह फाउंडेशन की याचिका पर नोटिस जारी किया

Update: 2024-12-25 03:40 GMT

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार (24 दिसंबर) को युवराज सिंह फाउंडेशन द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें लागू कानूनों और योजना के अनुसार विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (FCRA) के तहत शीघ्र रजिस्ट्रेशन की मांग की गई।

जस्टिस संजीव नरूला ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा और मामले की सुनवाई 30 जनवरी, 2025 को तय की।

इस बीच, फाउंडेशन ने FCRA सर्टिफिकेट दिए जाने तक विदेशी धन प्राप्त करने और उसका उपयोग करने की अनुमति मांगी है।

यह फाउंडेशन समाज के हाशिए पर पड़े वर्गों से संबंधित 18 वर्ष से कम आयु के बाल कैंसर रोगियों के उपचार और शिक्षा के लिए मौद्रिक सहायता प्रदान करने, देश भर में स्तन कैंसर के बारे में जागरूकता फैलाने और स्तन कैंसर की मुफ्त जांच करने में शामिल है।

फाउंडेशन का मामला यह है कि उसने पिछले साल 13 जनवरी को अपने FCRA रजिस्ट्रेशन के नवीनीकरण के लिए आवेदन किया था। अधिकारियों ने आवेदन को खारिज कर दिया। फाउंडेशन ने दावा किया कि ऐसा एक साल से अधिक की देरी के बाद किया गया, बिना सुनवाई का कोई अवसर दिए, बिना बोलने वाला आदेश पारित करके।

फाउंडेशन ने कहा कि इस तरह की अस्वीकृति के कारण यह बच्चों और जरूरतमंदों के लिए प्रभावी रूप से योगदान करने में असमर्थ है, जिन्हें मेडिकल उपचार की तत्काल आवश्यकता है और स्तन कैंसर की मुफ्त जांच जारी रखने में असमर्थ हैं।

केस टाइटल: युवराज सिंह फाउंडेशन बनाम यूओआई और अन्य।

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