दिल्ली कोचिंग सेंटर में मौत मामले में बेसमेंट के चार सह-मालिकों को मिली जमानत

Update: 2025-01-27 05:50 GMT

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में शहर के पुराने राजिंदर नगर इलाके में कोचिंग सेंटर के बेसमेंट के चार सह-मालिकों को नियमित जमानत दी- राऊ का आईएएस, जहां पिछले साल जुलाई में डूबने से तीन सिविल सेवा उम्मीदवारों की मौत हो गई थी।

जस्टिस संजीव नरूला ने परविंदर सिंह, तजिंदर सिंह, हरविंदर सिंह और सरबजीत सिंह को जमानत दी। उन्हें मृतकों के परिवारों के कल्याण के लिए दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पास 5 लाख रुपये जमा करने को कहा।

यह तब हुआ जब अदालत को बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार, आरोपी कुल मिलाकर 5 लाख रुपये का स्वैच्छिक दान देने को तैयार थे।

अदालत ने कहा,

“तदनुसार, यह निर्देश दिया जाता है कि आवेदक आज से दो सप्ताह की अवधि के भीतर 15 लाख रुपये जमा करेंगे। मृतक के परिजनों के कल्याण के लिए दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को कुल 5 लाख रुपये की राशि दी जानी है। DSLSA के सदस्य सचिव मृतक के परिजनों के दावों पर विचार करेंगे और उचित विचार-विमर्श के बाद उक्त राशि के वितरण के लिए निर्देश जारी करेंगे। पिछले साल सितंबर में एक समन्वय पीठ ने आरोपियों को अंतरिम जमानत दी थी, बशर्ते वे रेड क्रॉस सोसाइटी में 5 करोड़ रुपये जमा कराएं, जिसका इस्तेमाल एलजी कोचिंग सेंटरों के संचालन को सुचारू बनाने के लिए करेंगे। यह देखते हुए कि आरोपियों के खिलाफ आरोप यह था कि उन्होंने बेसमेंट को व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किराए पर दिया, जो स्वीकार्य नहीं था। क्या ऐसा कृत्य BNS की धारा 105 और 106 के तहत अपराध है, यह ट्रायल कोर्ट को सबूतों के आधार पर तय करना है।

अदालत ने यह भी कहा कि स्टेटस रिपोर्ट या अन्य किसी भी तरह से आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के किसी भी पहलू को इंगित करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सामग्री नहीं रखी गई।

न्यायालय ने कहा,

"तदनुसार, अंतरिम जमानत देने वाला 13 सितंबर, 2024 का आदेश अब उन्हीं शर्तों और नियमों पर नियमित जमानत के रूप में पुष्टि की जाती है।"

यह मामला भारतीय न्याय संहिता (BNS) के प्रावधानों के तहत शुरू किया गया, जिसमें धारा 105 शामिल है और इसकी जांच CBI द्वारा की जा रही है। यह आरोप लगाया गया कि संस्थान अवैध रूप से बेसमेंट में एक लाइब्रेरी चला रही थी, जहां स्टूडेंट बाढ़ में फंस गए।

केस टाइटल: परविंदर सिंह बनाम सीबीआई और अन्य मामले

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