सिक्किम राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने रॉयल स्टैग व्हिस्की की बोतल में विदेशी कण पाए जाने के मामले में पर्नोड रिकार्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ सेवा में कमी का जिला आयोग का फैसला बरकरार रखा है। आयोग ने कंपनी की अपील खारिज कर दी।

मामला पश्चिम सिक्किम के निचले पेलिंग की एक शराब दुकान से जुड़ा है, जहां बिजय राय ने 25 अप्रैल 2022 को ₹226 में 375 मिलीलीटर रॉयल स्टैग की बोतल खरीदी थी। राय ने शिकायत की कि बोतल में सफेद, चिपचिपा और शैवाल जैसा पदार्थ मौजूद था।

जिला आयोग ने बोतल खोलकर जांच की तो ढक्कन और होलोग्राम सही पाए गए, जबकि अंदर विदेशी पदार्थ दिखाई दिया। बाद में कोलकाता स्थित प्रयोगशाला की जांच में भी पुष्टि हुई कि बोतल से छेड़छाड़ नहीं की गई थी।

कंपनी ने दावा किया कि बोतल नकली या जाली हो सकती है। हालांकि, राज्य आयोग ने कहा कि कंपनी अपने दावे को साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य पेश नहीं कर सकी। आयोग ने यह भी नोट किया कि कंपनी ने इस दावे के समर्थन में सिक्किम आबकारी विभाग के किसी अधिकारी को गवाह नहीं बनाया।

जिला आयोग ने उपभोक्ता को ₹226 उत्पाद की कीमत, ₹35,000 मानसिक उत्पीड़न और सेवा में कमी तथा ₹20,000 मुकदमेबाजी खर्च के रूप में कुल ₹55,226 देने का आदेश दिया था।

राज्य आयोग ने मुआवजे को उचित बताते हुए आदेश बरकरार रखा और पर्नोड रिकार्ड की अपील खारिज कर दी।

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