वारंटी अवधि के भीतर मोबाइल फोन की समस्याओं को हल करने में विफलता, गुड़गांव जिला आयोग ने वनप्लस और उसके विक्रेता पर 26,000 रुपये का जुर्माना लगाया
जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, गुड़गांव के अध्यक्ष श्री संजीव जिंदल, सुश्री ज्योति सिवाच (सदस्य) और सुश्री खुशविंदर कौर (सदस्य) की खंडपीठ ने वन प्लस और उसके विक्रेता, विजय सेल्स प्राइवेट लिमिटेड को वारंटी अवधि के भीतर नए खरीदे गए फोन के साथ मुद्दों को हल करने में विफलता के लिए सेवा में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया। उन्हें ब्याज सहित फोन की राशि वापस करने और शिकायतकर्ता को मुआवजे के रूप में 15,000 रुपये और मुकदमेबाजी लागत के रूप में 11,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया।
पूरा मामला:
शिकायतकर्ता ने विजय सेल्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड से 18999 रुपये में एक साल की वारंटी के साथ वनप्लस मोबाइल खरीदा। शुरुआती के कुछ महीनों में मोबाइल फोन में कोई समस्या नही आई। लेकिन, कुछ महीनों के बाद मोबाइल फोन में समस्यायें आने लगीं, जिसमें डिवाइस ऑटो पुनरारंभ होना, फोन कॉल प्राप्त करने में देरी, कॉलर नाम प्रदर्शित करने में 15-20 सेकंड की देरी, छिटपुट ब्रेकडाउन या हैंगिंग और हीटिंग मुद्दे शामिल थे। शिकायतकर्ता ने कई बार विजय सेल्स से समाधान की मांग की। उन्हें वनप्लस से संपर्क करने की सलाह दी गई। शिकायतकर्ता ने वनप्लस के साथ कई शिकायतें दर्ज कीं, लेकिन कोई संतोषजनक प्रतिक्रिया या समाधान नहीं मिला।
जिसके बाद, शिकायतकर्ता ने जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, गुड़गांव में विजय सेल्स और वनप्लस के खिलाफ एक उपभोक्ता शिकायत दर्ज की। विजय सेल्स और वनप्लस कार्यवाही के लिए जिला आयोग के समक्ष पेश नहीं हुए।
जिला आयोग द्वारा अवलोकन:
जिला आयोग ने टैक्स चालान की एक प्रति और वनप्लस वारंटी पॉलिसी सहित दस्तावेजी साक्ष्य का उल्लेख किया, जिसमें खरीदे गए फोन के लिए भागों और श्रम लागत दोनों को कवर करने वाली 12 महीने की वारंटी अवधि थी। जिला आयोग ने माना कि विजय सेल्स और वनप्लस कार्यवाही के लिए उपस्थित नहीं हुए और शिकायतकर्ता द्वारा किए गए दावों का खंडन करने के लिए कोई सबूत पेश नहीं किया।
विजय सेल्स और वनप्लस द्वारा खंडन साक्ष्य की कमी को देखते हुए, जिला आयोग ने उन्हें सेवाओं में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया। नतीजतन, जिला आयोग ने शिकायतकर्ता को मोबाइल फोन की लागत का प्रतिनिधित्व करने वाले 18,999 रुपये की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया, साथ ही खरीद की तारीख से धनवापसी की तारीख तक 9% प्रति वर्ष ब्याज भी दिया।
इसके अलावा, जिला आयोग ने विजय सेल्स और वनप्लस को शिकायतकर्ता को 15,000 रुपये का मुआवजा देने के साथ-साथ उसके द्वारा किए गए मुकदमे की लागत के लिए 11,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया।