जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, कुर्नूल ने Kia India Pvt. Ltd. और उसके अधिकृत डीलर MG Brothers Kia को Kia Sonet Diesel की ₹10,99,890 एक्स-शोरूम कीमत वापस करने का आदेश दिया है। आयोग ने वाहन में बार-बार आ रही Diesel Particulate Filter (DPF) समस्या का स्थायी समाधान नहीं होने को सेवा में कमी माना।

शिकायतकर्ता ने मार्च 2022 में करीब ₹13.69 लाख ऑन-रोड कीमत में Kia Sonet HTX Diesel खरीदी थी। वाहन में जल्द ही DPF से जुड़े अलर्ट आने लगे। शिकायतकर्ता के अनुसार, वह इस समस्या को लेकर 15 से अधिक बार सर्विस सेंटर गया।

सर्विस सेंटर ने DPF regeneration, सेंसर और बैटरी बदलने, DPF refurbishment, fuel injector refurbishment और software upgrade जैसे कई उपाय किए, लेकिन समस्या बार-बार सामने आती रही।

Kia और डीलर ने निर्माण दोष से इनकार करते हुए कहा कि DPF अलर्ट ड्राइविंग पैटर्न, शहरी ट्रैफिक और अन्य बाहरी कारणों से हो सकते हैं।

आयोग ने कहा कि केवल बार-बार मरम्मत होने से manufacturing defect साबित नहीं होता, लेकिन वारंटी अवधि में लगातार सामने आ रही समस्या का प्रभावी और टिकाऊ समाधान नहीं देना सेवा में कमी है।

आयोग ने Daimler Chrysler India Pvt. Ltd. v. Controls & Switchgear Company Ltd. (2024) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि सामान्य उपभोक्ता से जटिल तकनीकी प्रणालियों की विशेषज्ञ जानकारी की अपेक्षा नहीं की जा सकती।

इसके साथ ही आयोग ने ₹1 लाख मानसिक परेशानी के मुआवजे और ₹10,000 मुकदमे के खर्च का भी आदेश दिया। ₹10,99,890 की राशि पर 25 फरवरी 2026 से भुगतान तक 9% वार्षिक ब्याज देने का निर्देश दिया गया है। आदेश का पालन 45 दिनों में करना होगा।

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