महिला की 'उत्तेजक पोशाक' पुरुष के लिए उसकी गरिमा हनन करने का लाइसेंस नहीं: केरल हाईकोर्ट ने सिविक चंद्रन जमानत आदेश में की गई टिप्पणी को हटाया
केरल हाईकोर्ट ने गुरुवार को यौन उत्पीड़न के एक मामले में लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता सिविक चंद्रन को अग्रिम जमानत देने के खिलाफ दायर दो याचिकाओं का निस्तारण करते हुए कोझीकोड सेशन कोर्ट की 'यौन उत्तेजक पोशाक' वाली टिप्पणी को हटा दिया।
जस्टिस कौसर एडप्पागथ ने अग्रिम जमानत आदेश के खिलाफ राज्य के साथ-साथ वास्तविक शिकायतकर्ता द्वारा पेश की गई दो याचिकाओं का निपटारा करते हुए कहा कि भले ही अग्रिम जमानत देने के लिए नीचे की अदालत द्वारा दिखाए गए कारण को उचित नहीं ठहराया जा सकता है, अग्रिम जमानत देने के आदेश को रद्द नहीं किया जा सकता है।
उन्होंने कहा,
"इन परिस्थितियों में, मेरा विचार है कि भले ही निचली अदालत द्वारा अग्रिम जमानत देने के कारण को उचित नहीं ठहराया जा सकता है, फिर भी निचली अदालत न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत देने के आदेश को रद्द नहीं किया जा सकता है।"
12 अगस्त को पारित कोझीकोड सेशन कोर्ट के आदेश में की गई टिप्पणियों के कारण बड़े पैमाने पर आक्रोश पैदा हुआ था। अदालत ने कहा था कि भारतीय दंड संहिता की धारा 354 ए के तहत अपराध प्रथम दृष्टया आकर्षित नहीं होता है, जब महिला ने 'यौन उत्तेजक कपड़े' पहने हो।
आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के साथ 439 (2) के तहत दायर आपराधिक विविध याचिका में राज्य ने सेशन कोर्ट द्वारा दिए गए निष्कर्षों और तर्क को "अवैधता, संवेदनशीलता की कमी, संयम और विकृति" से पीड़ित मानते हुए चुनौती दी थी।
आदेश पारित करते हुए, जस्टिस एडप्पागथ ने कहा कि एक पीड़ित की पोशाक को उसके शील भंग करने के आरोप से आरोपी को मुक्त करने के लिए कानूनी आधार के रूप में नहीं माना जा सकता है।
कोर्ट ने कहा,
"किसी महिला के शील भंग करने के आरोप से किसी आरोपी को दोषमुक्त करने के लिए एक पीड़ित की पोशाक को कानूनी आधार के रूप में नहीं माना जा सकता है। किसी भी पोशाक को पहनने का अधिकार संविधान द्वारा गारंटीकृत व्यक्तिगत स्वतंत्रता का स्वाभाविक विस्तार है और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार का एक पहलू है। यहां तक कि अगर एक महिला भड़काऊ पोशाक पहनती है तो किसी पुरुष को उसके शील को भंग करने का लाइसेंस नहीं दिया जा सकता। इसलिए, निचली अदालत के उक्त आदेश को खारिज किया जाता है।"
कोर्ट ने कहा कि गुण-दोष के आधार पर याचिकाकर्ता ने अग्रिम जमानत का मामला बनाया है। अभियोजन महानिदेशक ने पहले अदालत के समक्ष कहा कि मामले में जांच लगभग समाप्त हो चुकी है। इसलिए, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों और आरोपी की उम्र को ध्यान में रखते हुए, अदालत ने कहा कि हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता नहीं है।
दोनों आपराधिक विविध मामलों का निपटारा किया और आरोपी को अग्रिम जमानत देने के आदेश को बरकरार रखा।
केस टाइटल: केरल राज्य बनाम सिविक चंद्रन और XXXXX बनाम केरल राज्य