'आदेश के बावजूद केंद्र की ओर से जवाबी हलफनामा क्यों नहीं दाखिल किया गया?': मद्रास हाईकोर्ट ने आईटी नियम 2021 को चुनौती देने वाली याचिकाओं के जवाब में देरी के लिए केंद्र को फटकार लगाई

Update: 2021-08-12 08:54 GMT
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मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने बुधवार को सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 (आईटी नियम, 2021) की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए भारत सरकार के वकील द्वारा और समय देने का अनुरोध करने पर गंभीर आपत्ति जताई।

कोर्ट वर्तमान में आईटी नियम, 2021 की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली दो रिट याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था।

मद्रास उच्च न्यायालय ने पिछले महीने प्रशंसित कर्नाटक गायक और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता टीएम कृष्णा द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया था, जिन्होंने इस नियम को चुनौती देते हुए दावा किया था कि यह नियम डिजिटल समाचार मीडिया और सोशल मीडिया इंटरमीडियर पर "मनमाना, अस्पष्ट, अनुपातहीन और अनुचित" प्रतिबंध लगाता है।

डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन (DNPA) के साथ-साथ पत्रकार मुकुंद पद्मनाभन द्वारा दायर याचिका पर भी नोटिस जारी किया गया था, जिसमें आईटी की संवैधानिकता को चुनौती दी गई थी और इसे शून्य और भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) और 19(1)(जी), अनुच्छेद 14 के उल्लंघन के रूप में घोषित करने की मांग की गई थी।

23 जून को, मद्रास उच्च न्यायालय ने दोनों मामलों को एक साथ टैग किया और याचिकाकर्ताओं को 2021 आईटी नियमों के नियम 12, 14 और 16 के तहत उनके खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई किए जाने की स्थिति में उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता दी थी।

कोर्ट ने 14 जुलाई को सुनवाई को तीन हफ्ते के लिए स्थगित करने से पहले केंद्र सरकार को जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए दो हफ्ते का समय दिया था। बुधवार को अदालत को यह भी बताया गया कि केंद्र ने सुनवाई की आखिरी तारीख पर भी अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा था।

मुख्य न्यायाधीश संजीब बनर्जी और न्यायमूर्ति पीडी ऑडिकेसवालु की खंडपीठ ने निराशा के साथ कहा कि,

"अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल को यह बताना चाहिए कि पिछले निर्देशों के बावजूद केंद्र की ओर से जवाबी हलफनामा दाखिल नहीं करने के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए।"

सुनवाई की अंतिम तिथि पर न्यायालय को अवगत कराया गया कि उच्चतम न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें आईटी नियम, 2021 से संबंधित सभी कार्यवाही को विभिन्न उच्च न्यायालयों से उच्चतम न्यायालय में स्थानांतरित करने की मांग की गई थी। हालांकि, मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा कि वह सुनवाई के लिए आगे बढ़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय की कार्यवाही पर कोई रोक नहीं लगाई है।

पीठ ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि,

"सिर्फ इसलिए कि आपने स्थानांतरण आवेदन दायर किया है, इसका मतलब यह है कि उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही रुकी हुई है? हम मामले को आगे बढ़ाएंगे। उच्चतम न्यायालय को उच्च न्यायालय की राय का लाभ मिलेगा।" .

बेंच ने मामले को 13 अगस्त तक के लिए इस निर्देश के साथ स्थगित कर दिया कि मामला अगली तारीख पर निर्णय के लिए सूची में सबसे ऊपर होना चाहिए।

केस का शीर्षक: डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया

आदेश की कॉपी यहां पढ़ें:



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