हिरासत में लिए गए व्यक्ति की अंतिम प्रतिकूल गतिविधि के बाद डिटेंशन ऑर्डर जारी करने में अस्पष्ट देरी रद्द करने का आधार: केरल हाईकोर्ट

Update: 2023-06-02 02:54 GMT

Kerala High Court

केरल हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि केरल विरोधी सामाजिक गतिविधियों (रोकथाम) अधिनियम, 2007 के अनुसार हिरासत में लिए गए व्यक्ति की अंतिम प्रतिकूल गतिविधि के बाद हिरासत आदेश जारी करने में अस्पष्ट देरी के आधार पर किसी व्यक्ति के खिलाफ जारी हिरासत आदेश को रद्द किया जा सकता है।

जस्टिस पीबी सुरेशकुमार और जस्टिस सीएस सुधा की खंडपीठ ने कहा,

"यह सामान्य बात है कि पूर्वाग्रहपूर्ण गतिविधि और हिरासत के आदेश के बीच एक सजीव जोड़ होना चाहिए और यदि उक्त जोड़ को तोड़ दिया जाता है, तो हिरासत का आदेश खराब हो जाता है। दूसरे शब्दों में, अंतिम प्रतिकूल गतिविधि के बाद हिरासत के आदेश जारी करने में अस्पष्ट देरी निश्चित रूप से निरोध के आदेश को खराब कर देगा, देरी प्रतिकूल गतिविधि और निरोध आदेश के बीच सजीव जोड़ को तोड़ देगा"।

हालांकि, न्यायालय ने देखा कि यदि देरी के लिए कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण है, तो वह आदेश को प्रभावित नहीं करेगा, और कहा कि देरी के संतोषजनक स्पष्टीकरण के प्रश्न को प्रत्येक मामले के तथ्यों के आधार पर सुनिश्चित करना होगा। खंडपीठ ने आगे कहा कि क़ानून अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए केवल छह महीने की अवधि के लिए हिरासत में रखने पर विचार करता है।

मामले में रिट याचिका दायर की गई थी जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट की मांग की गई थी, जिसमें प्रतिवादियों को याचिकाकर्ता के पिता को पेश करने का निर्देश दिया गया था, जिन्हें केएएपीए की धारा 3(2) सहपठित धारा 3(1) के तहत जारी आदेश के तहत हिरासत में लिया गया था।

निरोध आदेश 7 दिसंबर, 2022 को जारी किया गया था, और 14 दिसंबर, 2022 को निष्पादित किया गया था, जिसे सरकार द्वारा 26 दिसंबर, 2022 को अनुमोदित किया गया था, जैसा कि केएएपीए की धारा 3(3) के तहत प्रावधान किया गया था।

आदेश इस आधार पर जारी किया गया था कि याचिकाकर्ता के पिता केएएपीए के प्रावधानों के अनुसार एक ज्ञात उपद्रवी थे, और उन्हें किसी भी असामाजिक गतिविधि को करने से रोकने के लिए उनकी हिरासत आवश्यक थी।

याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकीलों ने तर्क दिया कि हिरासत आदेश अवैध है क्योंकि केएएपीए की धारा 3(3) के तहत प्रक्रियात्मक आवश्यकता है कि अधिनियम की धारा 3(2) के तहत शक्तियों का प्रयोग कर रहे प्राधिकृत अधिकारी के लिए यह अनिवार्य है कि

निरोध के तथ्य, आदेश की एक प्रति और सहायक रिकॉर्ड सरकार और पुलिस महानिदेशक को रिपोर्ट किया जाए, जो उनकी राय में इस मामले पर असर डालते हैं, इस मामले में इसका अनुपालन नहीं किया गया था।

यह प्रस्तुत किया गया था कि यद्यपि निरोध आदेश 7 दिसंबर, 2022 को ही पारित कर दिया गया था, हालांकि समर्थन दस्तावेजों के साथ उसे सरकार द्वारा 22 दिसंबर, 2022 को अग्रेषित किया गया था। ड‌िटेंशन का आदेश 17 जून 2022 को दिया गया, जबकि आदेश करीब 5 महीने 24 दिन बाद दिसंबर में ही जारी किया गया था। यह तर्क दिया गया था कि चूंकि देरी को संतोषजनक ढंग से समझाया नहीं गया था, निरोध आदेश खराब था क्योंकि यह बंदी की प्रतिकूल गतिविधियों और निरोध आदेश के बीच एक लाइव लिंक का खुलासा नहीं करता था।

प्रतिवादियों की ओर से, हालांकि, यह तर्क दिया गया था कि 7 दिसंबर, 2022 को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हिरासत आदेश और सहायक दस्तावेजों को सरकार को सूचित किया गया था, और धारा 3(3) अधिनियम के तहत आवश्यकता के अनुपालन में कोई देरी नहीं हुई थी।

यह तर्क दिया गया था कि यद्यपि निरोध आदेश पिछली प्रतिकूल गतिविधि से 5 महीने और 24 दिनों की देरी के बाद जारी किया गया था, उक्त विलंब को निरोध आदेश में संतोषजनक ढंग से समझाया गया था, और यह तर्क नहीं दिया जा सकता कि विलंब न‌िरोध के लिए घातक है।

न्यायालय ने कहा कि काएपीए की धारा 3(3) की आवश्यकता का अनुपालन है या नहीं, इस प्रश्न का निर्णय प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर किया जाना चाहिए। कोर्ट ने जवाबी हलफनामे में इस तर्क पर ध्यान दिया कि हिरासत आदेश के निष्पादन के बाद 22 दिसंबर, 2022 को सरकार को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था।

न्यायालय ने यह माना कि याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए तर्क कि - उक्त प्रस्ताव के संदर्भ में सरकार को भेजे गए निरोध आदेश को तत्काल किए गए संचार के रूप में नहीं माना जा सकता - स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि यह किसी भी दलील द्वारा समर्थित नहीं था।

न्यायालय का विचार था कि याचिकाकर्ता द्वारा जवाबी हलफनामे में किए गए विशिष्ट प्रकथन पर किसी भी उत्तर के अभाव में कि निरोध आदेश की सूचना सरकार को आदेश की तारीख को ही दे दी गई थी, इस संबंध में याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए तर्क को खारिज करना पड़ा।

डिटेंशन ऑर्डर जारी करने में देरी के सवाल के संबंध में, कोर्ट ने कहा कि डिटेंशन का प्रस्ताव सक्षम प्राधिकारी द्वारा 9 सितंबर, 2022 को अंतिम प्रतिकूल गतिविधि के लगभग तीन महीने बाद ही प्रस्तुत किया गया था।

न्यायालय ने हिरासत आदेश में देरी के लिए दिए गए स्पष्टीकरण पर भी ध्यान दिया कि यह विभिन्न मामलों से संबंधित आवश्यक दस्तावेजों को इकट्ठा करने में लगने वाले समय के कारण था, जिसमें हिरासत में लिया गया व्यक्ति शामिल था, और यह पता लगाया कि यह 'अस्पष्ट' है।'

इस प्रकार कोर्ट ने नजरबंदी के आदेश को दोषपूर्ण पाते हुए रद्द कर दिया। इसने याचिकाकर्ता के पिता को अन्यथा आवश्यक न होने पर रिहा करने का निर्देश दिया।

केस टाइटल: रसिया पीएम बनाम केरल राज्य और अन्य।

साइटेशन: 2023 लाइवलॉ (केरल) 247

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