UAPA | दिल्ली दंगों की बड़ी साज़िश मामले में हाईकोर्ट ने सलीम मलिक को दी ज़मानत

Update: 2026-05-21 10:44 GMT

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों की बड़ी साज़िश के मामले में आरोपी सलीम मलिक को ज़मानत दी।

जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस मधु जैन की डिवीज़न बेंच ने मलिक के वकील और दिल्ली पुलिस की तरफ से पेश हुए सरकारी वकील की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश दिया।

इसके साथ ही बेंच ने सह-आरोपी अतहर खान की ज़मानत याचिका पर सुनवाई के लिए सोमवार का दिन भी तय किया।

मलिक की अपील पर फरवरी में नोटिस जारी किया गया। उन्होंने 29 जनवरी को ट्रायल कोर्ट द्वारा दिए गए उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें UAPA मामले में उन्हें ज़मानत देने से इनकार किया गया था।

इस मामले में आरोपियों पर गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) और भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत आरोप लगे हैं। इन पर आरोप है कि इन्होंने फरवरी 2020 के आखिरी हफ्ते में राष्ट्रीय राजधानी में हुए सांप्रदायिक दंगों के पीछे "बड़ी साज़िश" रची थी।

इस मामले में ताहिर हुसैन, उमर खालिद, खालिद सैफी, इशरत जहां, मीरान हैदर, गुलफिशा फातिमा, शिफा-उर-रहमान, आसिफ इकबाल तन्हा, शादाब अहमद, तस्लीम अहमद, सलीम मलिक, मोहम्मद सलीम खान, अथर खान, सफूरा ज़रगर, शरजील इमाम, फैज़ान खान, देवांगना कलिता और नताशा नरवाल आरोपी हैं।

आरोपी सलीम मलिक की तरफ से वकील जवाहर राजा, अर्चित कृष्णा, तमन्ना पंकज, अदिति सारस्वत, प्रिया वत्स, अनिरुद्ध रामनाथन, निताई हिंदुजा, इंद्रनील चौधरी और आशुतोष शुक्ला पेश हुए।

Title: Saleem Malik v. State

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