'ट्रांसफर अधिकार का मामला नहीं है': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा सहायक शिक्षकों के लिए यूपी सरकार की ट्रांसफर पॉलिसी की वैधता को बरकरार रखा
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह मानते हुए कि स्थानांतरण अधिकार के रूप में नहीं मांगा जा सकता है, पिछले सप्ताह बेसिक एजुकेशन बोर्ड द्वारा संचालित बेसिक शिक्षा में पढ़ाने वाले सहायक शिक्षकों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की स्थानांतरण नीति की वैधता को बरकरार रखा।
जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा और जस्टिस आशुतोष श्रीवास्तव की खंडपीठ ने सामान्य परिस्थितियों में स्थानांतरण के लिए आवेदन को स्वीकार करने से प्रतिबंधित करने के लिए राज्य की नीति में कोई अवैधता नहीं पाई, जब तक कि किसी विशेष शिक्षक ने सेवा की निर्दिष्ट अवधि (पुरुष शिक्षक ने पांच साल की सेवा और महिला शिक्षक ने दो वर्ष की सेवा) पूरी नहीं की है।
कोर्ट ने उक्त टिप्पणियों के साथ 2 सहायक शिक्षकों द्वारा दायर एक रिट याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें सरकार के आदेश (2 जून, 2023 के) के खंड 1 और 15 के साथ-साथ सचिव, बेसिक शिक्षा बोर्ड (8 जून के) द्वारा जारी परिणामी परिपत्र को चुनौती दी गई थी।
अनिवार्य रूप से, यह याचिकाकर्ताओं का मामला था कि सरकारी आदेश का खंड एक एक पुरुष शिक्षक पर स्थानांतरण के लिए आवेदन करने से पहले सेवा में कम से कम पांच साल पूरा करने पर प्रतिबंध लगाता है और इसलिए, यह मनमाना और भेदभावपूर्ण है।
याचिकाकर्ताओं का यह भी मामला था कि सहायक शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए आवेदन आमंत्रित करते समय, आपसी सहमति से तबादलों की मांग करने वाले शिक्षकों को बाहर करने का कोई औचित्य नहीं था। यह उनका तर्क था कि संबंधित जिले में सेवा की न्यूनतम अवधि पर कोई प्रतिबंध लगाए बिना आपसी स्थानांतरण के अनुरोधों पर उदारतापूर्वक विचार किया जाना चाहिए।
हाईकोर्ट की टिप्पणियां
जहां तक आपसी स्थानांतरण की अनुमति नहीं देने के संबंध में याचिकाकर्ताओं की शिकायत का संबंध है, कोर्ट ने कहा कि 2 जून के सरकारी आदेश में बेसिक शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित संस्थानों में कार्यरत शिक्षकों के अंतर-जिला स्थानांतरण के लिए नीति निर्धारित की गई है और आपसी स्थानांतरण के लिए भी की गई है।
अब, याचिकाकर्ताओं की शिकायत के संबंध में कि बोर्ड ने ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन आमंत्रित करते समय केवल अंतर-जिला स्थानांतरण के लिए आवेदनों को प्रतिबंधित कर दिया और आपसी स्थानांतरण के आवेदनों को अलग रखा, अदालत ने बोर्ड के वकील के बयान को ध्यान में रखा कुछ तकनीकी गड़बड़ियों के कारण आपसी स्थानांतरण के लिए प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है और यह प्रक्रिया शीघ्र ही शुरू की जाएगी।
इसे देखते हुए, न्यायालय ने कहा कि बोर्ड का यह बयान याचिकाकर्ताओं की पर्याप्त रूप से रक्षा करता है, जहां तक उनकी पहली शिकायत का संबंध है। अब स्थानांतरण के लिए आवेदन करने से पहले पांच साल तक काम करने की आवश्यकता को चुनौती देने के संबंध में, न्यायालय ने इस प्रकार राय व्यक्त की,
"कुछ वर्षों के लिए स्थानांतरण के लिए आवेदनों पर विचार नहीं करने का एक विशिष्ट उद्देश्य है क्योंकि शिक्षकों से शुरू में उन्हें आवंटित विशिष्ट संवर्ग में काम करने की उम्मीद की जाती है या फिर उनकी नियुक्ति के दिन से ही शिक्षक अपने स्थानांतरण को अपने वांछित स्थान पर ले जाना शुरू कर देंगे।"
इसके अलावा, यह कहते हुए कि शिक्षकों के पास प्रदर्शन करने के लिए एक आवश्यक कार्य है और उनकी ओर से छात्रों को उचित शिक्षण प्रदान करने की चिंता होनी चाहिए, कोर्ट ने कहा,
"कुछ वर्षों के लिए सामान्य परिस्थितियों में स्थानांतरण की उनकी पात्रता को सीमित करके राज्य/ बोर्ड स्पष्ट रूप से शिक्षकों को उनकी नियुक्ति के तुरंत बाद उनकी वांछित पोस्टिंग के लिए हतोत्साहित करने का इरादा रखता है। शिक्षकों को स्थानांतरण की अनुमति देने से पहले कुछ वर्षों के लिए संवर्ग की सेवा करने की आवश्यकता को मनमाना नहीं कहा जा सकता है और न ही किसी वैध आधार पर नीति पर सवाल उठाया जा सकता है ... स्थानांतरण, इसलिए, इन संस्थानों में अधिकार के रूप में में दावा करने के लिए निर्धारित नहीं है। राज्य/बोर्ड द्वारा इस प्रकार स्थानांतरण के लिए आवेदनों पर विचार करने के लिए एक समान मानदंड/प्रक्रिया निर्धारित करना न्यायोचित हैं।"
इस पृष्ठभूमि में न्यायालय ने राज्य की नीति में कोई दुर्बलता नहीं पाई। अन्यथा भी, न्यायालय ने स्पष्ट किया, असाधारण परिस्थितियों में न्यूनतम अवधि से छूट दी जा सकती है बशर्ते बोर्ड स्थानांतरण के लिए असाधारण परिस्थितियों के अस्तित्व के संबंध में संतुष्ट हो।
न्यायालय ने निम्नलिखित शर्तों पर रिट याचिका का निस्तारण किया-
(i) 2.6.2023 के सरकारी आदेश के खंड 1 और 15 को दी गई चुनौती और 8.6.2023 के परिपत्र की चुनौती विफल हो जाती है और खारिज कर दी जाती है।
(ii) बोर्ड द्वारा दिए गए बयान के आलोक में कि अंतर-जिला स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन शीघ्र ही स्वीकार किए जाएंगे, और पात्र सहायक शिक्षकों के दावों पर कार्रवाई की जाएगी, बशर्ते कि बोर्ड आपसी स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोलेगा, जल्द से जल्द, अधिमानतः छह सप्ताह के भीतर और पात्र शिक्षकों के दावों को कानून के अनुसार निपटाया जाएगा।
(iii) सामान्य परिस्थितियों में, स्थानांतरण की मांग करने से पहले पुरुष शिक्षकों के लिए संवर्ग में पांच साल की सेवा की न्यूनतम अवधि और महिला शिक्षकों के लिए दो साल की सेवा की आवश्यकता वाली नीति में निहित शर्त को बरकरार रखा जाता है। तदनुसार, ऐसी नीति को चुनौती विफल हो जाती है।
केस टाइटल- कुल भूषण मिश्रा एंड अदर बनाम स्टेट ऑफ यूपी और 4 अन्य 2023 LiveLaw (AB) 197 [WRIT - A No. - 10209 of 2023]
केस साइटेशन: 2023 लाइवलॉ (एबी) 197