धारा 17ए पीसी अधिनियम | जब आरोपी लोक सेवक ने कोई 'मांग' न की हो, लेकिन पैसा स्वीकार किया गया या उस पर थोप दिया गया हो तो पूर्व स्वीकृति आवश्यक: कर्नाटक हाईकोर्ट
कर्नाटक हाईकोर्ट ने वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों द्वारा दायर याचिकाओं को स्वीकार कर लिया है और मीडिया घरानों द्वारा किए गए स्टिंग ऑपरेशन के आधार पर कर्नाटक लोकायुक्त द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत उनके खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही को रद्द कर दिया है।
हालांकि कोर्ट ने यातायात पुलिस कर्मियों के खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही को खत्म करने से इनकार कर दिया, जिन्होंने पैसे लेकर भारी वाहनों को उन क्षेत्रों में जाने की अनुमति दी थी, जहां कुछ घंटों के दौरान उनके चलने पर प्रतिबंध था।
जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल न्यायाधीश पीठ ने दोनों स्थितियों को अलग किया और माना कि वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों से संबंधित मामले - जिसमें स्टिंग ऑपरेशन वीडियो में दिखाया गया है कि पैसा जबरदस्ती उनके हाथों में दिया गया था -
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17ए के तहत प्रदार सुरक्षा के अंतर्गत आएगा, जिसमें पूर्वानुमोदन की आवश्यकता है। इसके अलावा, यह अधिनियम की धारा 7 के तहत निर्धारित आवश्यकताओं, यानी मांग और स्वीकृति को पूरा नहीं करता है।
विभिन्न मीडिया हाउसों ने 10-06-2022 और 27-06-2022 के बीच याचिकाकर्ताओं पर स्टिंग ऑपरेशन किए थे। मीडिया रिपोर्टों पर संज्ञान लेते हुए कर्नाटक लोकायुक्त ने अधिनियम के प्रावधानों के तहत उनके खिलाफ कार्यवाही शुरू की थी।
याचिकाकर्ताओं ने स्टिंग ऑपरेशन के आधार पर कर्नाटक लोकायुक्त द्वारा उनके खिलाफ अपराध दर्ज करने पर सवाल उठाया था। उन्होंने मुख्य रूप से तर्क दिया कि अधिनियम की धारा 17ए के अनुपालन के बिना अपराध का पंजीकरण अवैध है, क्योंकि अपराध के पंजीकरण के लिए, ट्रैप के मामलों को छोड़कर जांच करने के लिए पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होगी। इसके अलावा, इसमें कहा गया है कि अपराध को एक जाल नहीं माना जा सकता, क्योंकि इसमें कोई मांग और स्वीकृति नहीं है।
अधिनियम की धारा 17ए का उल्लेख करते हुए, पीठ ने दोहराया कि धारा का उद्देश्य लोक सेवकों को दुर्भावनापूर्ण अभियोजन से बचाना था, लेकिन यदि जांच से लोक सेवक द्वारा बेईमानी के तत्व के साथ की गई गड़बड़ी का पता चलता है, तो उसके खिलाफ सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के साथ कार्रवाई की जा सकती है।