फीस और अन्य लेनदेन का पेयमेंट ऑनलाइन मोड के माध्यम से होना चाहिए: NCDRC

Update: 2023-01-10 04:57 GMT

National Consumer Dispute Redressal Commission

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) ने निर्देश दिया कि फीस का भुगतान और अन्य लेनदेन केवल ऑनलाइन मोड से ही होंगे। यह निर्देश वीडियो द्वारा दिया गया। दिनांक 09.01.2023 का उपभोक्ता मामलों के विभाग का यह सर्कुलर भारत सरकार द्वारा जारी सर्कुलर दिनांक 07.11.2022 के अनुसार है।

आयोग ने निर्देश दिया कि पक्षकारों को पेयमेंट के वितरण सहित सभी प्रकार के फीस का भुगतान केवल डिजिटल मोड के माध्यम से किया जाना है। इसलिए डीडी/चेक/नकद आदि के माध्यम से कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।

NCDRC ने अपने सभी अनुभागों को निम्नलिखित निर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया,

1. उपभोक्ता शिकायत/प्रथम अपील/पुनर्विचार याचिका अनुभाग अन्य दस्तावेजों के साथ पक्षकारों से बैंक विवरण प्राप्त करेंगे और पक्षकारों को राशि जारी करने के प्रस्ताव में बैंक विवरण दर्ज करेंगे, जैसा कि NCDRC की माननीय न्यायपीठों के समय-समय पर पारित आदेशों के अनुसार होगा।

2. फाइलिंग अनुभाग पक्षकारों/वकीलों से केवल डिजिटल मोड के माध्यम से उपभोक्ता शिकायत फीस, आदेशों की प्रमाणित प्रति के लिए फीस, रिकॉर्ड के इंस्पेकशन की फीस आदि की संस्था के लिए फीस का भुगतान करने पर जोर देगा।

सर्कुलर डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें



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