"किसी को भी केवल धारणा और अनुमान के आधार पर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता": राजस्थान हाईकोर्ट में हत्या के आरोपी का तर्क, जमानत मिली
राजस्थान हाईकोर्ट ने हत्या के आरोपी को उसके वकील की दलीलें सुनने के बाद जमानत दे दी है, जिसमें कहा गया है कि किसी को भी केवल धारणा और अनुमान के आधार पर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है।
अपीलकर्ता के वकील ने प्रस्तुत किया कि घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है और अभियोजन पक्ष का मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है, हालांकि सुने सबूत के अलावा कोई भी परिस्थिति उपलब्ध नहीं है।
भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 60 पर भरोसा करते हुए, अपीलकर्ता के वकील ने प्रस्तुत किया कि किसी भी घटना का मौखिक साक्ष्य प्रकृति में प्रत्यक्ष होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर यह किसी ऐसे तथ्य से संबंधित है जिसे देखा जा सकता है, तो यह उस व्यक्ति का सबूत होना चाहिए जो कहता है कि उसने घटना को देखा।
अनिवार्य रूप से, आईपीसी की धारा 302 और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(2) के तहत अपराधों के लिए कोटा में दर्ज प्राथमिकी के संबंध में हिरासत में लिए गए आरोपी की ओर से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 14ए(2) के तहत वर्तमान अपील दायर की गई थी।
जस्टिस फरजंद अली ने आपराधिक अपील की अनुमति देते हुए कहा,
"रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता को देखते हुए और दी गई दलीलों पर विचार करने के बाद, मेरी राय है कि अपीलकर्ता जमानत पर रिहा होने का हकदार है।"
अदालत ने आदेश दिया कि आरोपी-अपीलकर्ता को 50,000 रुपये का निजी बॉन्ड भरने और इतनी ही राशि के दो जमानतदार पेश करने, अदालत के समक्ष सुनवाई की सभी तारीखों पेश होने की शर्त के साथ ट्रायल कोर्ट की संतुष्टि पर जमानत दी जाए।
उपरोक्त के अलावा, अपीलकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि त्रिशूल की बरामदगी एक तमाशा के अलावा और कुछ नहीं है क्योंकि अभियोजन पक्ष के गवाह ने मुकदमे में बयान दिया कि त्रिशूल मौके पर पड़ा था। उसने यह भी कहा कि किसी भी उद्देश्य के लिए आरोपी को कैद करने की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि ऐसा लगता है कि कोई अपराध नहीं है।
एडवोकेट नेहा ग्यामलानी अपीलकर्ता की ओर से पेश हुईं जबकि पीपी एमएस सैनी प्रतिवादी-राज्य की ओर से पेश हुईं।
केस टाइटल: हेमराज बनाम राजस्थान राज्य
साइटेशन: 2022 लाइव लॉ 171
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