एनडीपीएस एक्ट | अभियुक्त को वैधानिक हिरासत अवधि की समाप्ति पर डिफ़ॉल्ट जमानत के लिए आवेदन करना होगा, स्वचालित रूप से रिहा नहीं किया जा सकता: कलकत्ता हाईकोर्ट

Update: 2023-01-23 07:02 GMT

कलकत्ता हाईकोर्ट ने सर्किट बेंच जलपाईगुड़ी में कहा कि जो अभियुक्त एनडीपीएस एक्ट (अधिनियम) के प्रावधानों के तहत हिरासत में है, उसको 180 दिनों की समाप्ति पर वैधानिक जमानत पर स्वचालित रूप से रिहा नहीं किया जा सकता है, जो एक्ट की धारा 36ए (4) के तहत निर्धारित है। उसे तब तक हिरासत में रखें जब तक कि वह लिखित या मौखिक रूप में आवेदन नहीं करता।

जस्टिस जॉयमाल्या बागची, जस्टिस सुवरा घोष और जस्टिस कृष्णा राव की फुल बेंच ने कहा कि यदि कोई आरोपी लिखित या मौखिक रूप से वैधानिक जमानत के लिए आवेदन करने में विफल रहता है तो उसका अधिकार स्पष्ट नहीं होता और अदालत को सीआरपीसी की धारा 167(2) सपठित एनडीपीएस एक्ट की धारा 36ए(4) के तहत उसे 180 दिनों से अधिक समय तक हिरासत में भेजने का अधिकार है, जब तक वह इस तरह के अधिकार का लाभ नहीं उठाता।

अदालत ने एम. रवींद्रन बनाम राजस्व खुफिया निदेशालय (2017) 15 SCC 67 पर भरोसा किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जहां अभियुक्त डिफ़ॉल्ट जमानत के लिए आवेदन करने में विफल रहता है, जब अधिकार प्राप्त होता है और बाद में चार्जशीट, अतिरिक्त शिकायत या समय बढ़ाने की मांग वाली रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश की जाती है, तो डिफ़ॉल्ट जमानत का अधिकार समाप्त हो जाएगा।

अदालत ने फैसला सुनाया,

"केवल 180 दिनों की समाप्ति और/या अभियोजन एजेंसी की उक्त अवधि की समाप्ति से पहले हिरासत की अवधि के विस्तार की मांग करने में विफलता वैधानिक जमानत के अधिकार को क्रिस्टलाइज़ नहीं करती। यह अधूरा अधिकार बना रहता है, जो तब स्पष्ट हो जाता है जब अभियुक्त सीआरपीसी की धारा 167(2) सपठित एनडीपीएस एक्ट की धारा 36ए(4) के तहत 180 दिनों या किसी भी विस्तारित अवधि की समाप्ति पर आवेदन करके अपने अधिकार का लाभ उठाता है।

निष्कर्ष में अदालत ने कहा,

एनडीपीएस एक्ट की धारा 36ए(4) के प्रावधान के तहत हिरासत की अवधि बढ़ाने का आदेश अभियोजक द्वारा 180 दिनों से अधिक दायर की गई रिपोर्ट पर आधारित हैं, लेकिन अभियुक्त द्वारा वैधानिक जमानत के अपने अधिकार का लाभ उठाने से पहले आवेदन दाखिल करने की तारीख से लागू होता है और नहीं किया जा सकता। इसलिए पूर्वव्यापी कार्रवाई करने के लिए कहा। अदालत ने कहा कि उपरोक्त प्रावधानों के तहत हिरासत की कुल अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं होगी।

एम. रवींद्रन के फैसले पर जोर देते हुए अदालत ने घोषित किया कि जब अभियोजक द्वारा हिरासत की अवधि बढ़ाने की मांग वाली रिपोर्ट दायर की जाती है तो यह अभियोजक की प्रार्थना खारिज होने तक अभियुक्त के वैधानिक जमानत के अधिकार को समाप्त कर देता है।

अदालत ने दोहराया कि 180 दिनों की हिरासत की अवधि समाप्त होने पर अभियुक्त को वैधानिक जमानत के अपने अधिकार के बारे में सूचित करने में अदालत की विफलता उसे तब तक वैधानिक जमानत का हकदार नहीं बनाएगी जब तक कि वह ऐसी राहत का लाभ नहीं उठाता।

अदालत ने आगे इस बात पर प्रकाश डाला कि निरोध की अवधि के विस्तार के लिए लोक अभियोजक की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना की जानी चाहिए, जिसमें जांच की प्रगति दर्ज की जानी चाहिए और 180 दिनों से अधिक की निरोध को न्यायोचित ठहराने के लिए विशिष्ट कारणों का उल्लेख किया जाना चाहिए।

पीठ ने यह भी कहा कि लोक अभियोजक की रिपोर्ट और ऐसी याचिका के समर्थन में सामग्री के आधार पर विशेष अदालत को दो आवश्यकताओं से संतुष्ट होना चाहिए। सबसे पहले, जांच में सराहनीय प्रगति है और दूसरी, जांच लंबित रहने तक और हिरासत को उचित ठहराने के लिए विशिष्ट/बाध्यकारी कारण हैं। इसने यह भी फैसला सुनाया कि हिरासत की अवधि बढ़ाने की प्रार्थना पर बिना किसी अनुचित देरी के जल्द से जल्द फैसला किया जाना चाहिए। अधिमानतः इस तरह के आवेदन करने के 7 दिनों के भीतर फैसला हो जाना चाहिए।

आरोपी को सरकारी वकील की रिपोर्ट की उपलब्धता के मुद्दे पर अदालत ने कहा कि कोई लिखित नोटिस या लोक अभियोजक की रिपोर्ट की प्रति आरोपी या उसके वकील को तामील करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आरोपी या उसके वकील को व्यक्तिगत रूप से या आवेदन पर विचार के समय वीडियो लिंकेज के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए।

केस टाइटल: सुभाष यादव बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य संबंधित याचिकाएं

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