बहुत कुछ करने की आवश्यकता है:' केरल हाईकोर्ट ने शराब की दुकानों के आसपास होने वाले उपद्रव पर रोक लगाने का आग्रह किया

Update: 2021-11-09 10:30 GMT

केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने मंगलवार को राज्य की शराब की दुकानों के आसपास की स्थिति की प्रगति की निगरानी का फैसला किया, जब तक कि आसपास के निवासियों द्वारा उत्पीड़न या उपद्रव की कोई शिकायत नहीं की जाती।

हाल ही में प्राप्त एक पत्र, जिसमें कहा गया था कि एक विशेष शराब की दुकान के सामने अभी भी कतार लगी हुई है, उसका हवाला देते हुए जस्टिस देवन रामचंद्रन ने कहा, "अदालत का इरादा यह सुनिश्चित करना है कि शराब न पीने वाले आम नागरिक असामाजिक तत्वों के कारण होने वाले उपद्रव से बचे रहें; न कि पीने वालों के लिए 5-स्टार सुविधा प्रदान करने का। मेरी चिंता यह है कि मुझे प्राप्त होने वाली हर शिकायत किसी ऐसे व्यक्ति की है जो शराब नहीं पीता और जो शराब की दुकानों के सामने लाइन में खड़े लोगों पर उत्पीड़न का आरोप लगाता है।"

इस पत्र की एक प्रति केस फाइल में जोड़ी गई है।

अदालत ने नोट किया कि यह एक ' खुला रहस्य' है कि शराब की दुकान के कारण अभी भी पड़ोस की महिलाओं और बच्चों को बहुत परेशानी हो रही है। माता-पिता को चिंता हो रही है कि यह अगली पीढ़ी पर बुरा प्रभाव डालती है।

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, "हालांकि मामूली प्रगति हुई प्रतीत होती है, स्थिति अभी भी स्वीकार्य नहीं है, संतोषजनक से बहुत कम है। निश्चित रूप से इस मामले में बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, इसलिए निश्चित रूप से इस अवमानना ​​​​याचिका को लंबित रखना उचित है।"

मामले को 23 नवंबर तक स्थगित कर दिया गया।

सरकारी वकील एस कन्नन ने कहा कि पिछली सुनवाई पर दिए गए निर्देशों के अनुसार उन्होंने एक रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर रखा थ, जिसमें राज्य की वॉक-इन सुविधा वाली शराब की दुकानों की संख्या को प्रमाणित किया गया था। यह भी कहा गया कि अब यह मामला सरकार के पास लंबित है और इस संबंध में सख्त निर्देश दिए गए हैं।

राज्य सरकार की ओर से एक और महत्वपूर्ण निवेदन यह किया गया कि अन्य राज्यों की स्थिति के विपरीत, केरल में एक शराब की दुकान लगभग एक लाख उपभोक्ताओं की जरूरतों को पूरा करती है, जबकि अन्य राज्यों में यह अनुपात काफी कम था। इसलिए, सरकार ने राज्य में 175 नए शराब स्टॉल स्थापित करने का प्रस्ताव किया था।

बेंच ने कहा कि सरकार राज्य को पेश आ रही इस 'विचित्र' समस्या को देख रही है। हालांकि, यह स्पष्ट किया गया कि कोर्ट BEVCO या राज्य को पेश आले वानी कठिनाइयों के बारे में चिंतित नहीं है, विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया गया कि नागरिकों को पेश आने वाली समस्याएं उनके सम्मान के साथ जीने के संवैधानिक अधिकार को प्रभावित करती हैं।

"एक बात जिस पर कोई समझौता नहीं हो सकता, वह यह है कि इन दुकानों के कामकाज के कारण पड़ोस में उत्पीड़न और उपद्रव कई गुना बढ़ गया है। अब भी इस न्यायालय को नागरिकों से इस बारे में पत्र प्राप्त होते हैं। यह विशेष मुद्दा है जो है इस अदालत के दिमाग में और मैं एक नागरिक की शिकायतों को हल्के में नहीं ले सकता क्योंकि उसने औपचारिक रूप से इस अदालत का दरवाजा खटखटाने का विकल्प नहीं चुना है। पड़ोस में होने वाले अत्यधिक उपद्रव के उदाहरणों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।"

कोर्ट ने तब स्वत: संज्ञान लेते हुए BEVCO के नए प्रबंध निदेशक के साथ-साथ संबंधित सरकारी विभाग को मामले में शामिल किया।

बेंच ने पहले सुझाव दिया था कि फुटपाथ या सार्वजनिक स्थानों पर प्रतीक्षा कर रहे ग्राहकों को बांटने के बजाय वॉक-इन में बदल दिया जाए। इस सुझाव को सरकार ने स्वीकार कर लिया और बताया गया कि इस संबंध में प्रस्ताव पहले से ही शुरू किए जा रहे हैं।

BEVCO की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट रंजीत थम्पन ने भी अदालत को एक काउंटर दायर करने के अपने इरादे से अवगत कराया, जिसमें निगम द्वारा स्थिति को कम करने के लिए उठाए गए कदमों की व्याख्या की गई थी। उन्होंने यह भी कहा कि जब तक सभी दुकानों को वॉक-इन में परिवर्तित नहीं किया जाएगा, स्थिति बेहतर नहीं होगी।

ये घटनाक्रम नागरिकों को BEVCO आउटलेट्स से शराब खरीदने के लिए एक सम्मानजनक तरीका प्रदान करने के न्यायालय के आदेश को लागू न करने के संबंध में एक अवमानना ​​​​याचिका के रूप में सामने आया। इसमें इन दुकानों के सामने भीड़भाड़ के मामले को भी उठाया गया है। यह आदेश चार साल पहले पारित किया गया था।

केस टाइटल: माई हिंदुस्तान पेंट्स बनाम। एस अनंतकृष्णन आईपीएस

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