पैंगोलिन तस्करी की आरोपी महिला को हाईकोर्ट ने ज़मानत देने से किया इनकार

Update: 2026-05-04 04:15 GMT

मध्य प्रदेशहाई कोर्ट ने महिला की ज़मानत अर्ज़ी खारिज की। इस महिला पर पैंगोलिन जैसे जंगली जानवरों का शिकार करने और उनकी तस्करी करने वाले एक अंतरराष्ट्रीय गिरोह का सदस्य होने का आरोप है।

जस्टिस रामकुमार चौबे की बेंच ने निर्देश दिया:

"दरअसल, इस मामले में पैंगोलिन जैसे जंगली जानवरों का शिकार करने और उनकी तस्करी करने वाले एक अंतरराष्ट्रीय गिरोह का हाथ है। रिकॉर्ड से पहली नज़र में ऐसा लगता है कि इस अपराध में अर्ज़ी देने वाली महिला भी शामिल है। इसके अलावा, राज्य सरकार को यह आशंका है कि अर्ज़ी देने वाली महिला शायद ट्रायल के दौरान उपलब्ध न रहे। यह आशंका भी सही लगती है। इसलिए मामले के ऊपर बताए गए तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए और अर्ज़ी देने वाली महिला पर लगे अपराध की गंभीरता को देखते हुए, यह कोर्ट उसे ज़मानत पर रिहा करने के पक्ष में नहीं है।"

यह अर्ज़ी नर्मदापुरम के टाइगर स्ट्राइक फोर्स पुलिस स्टेशन में दर्ज एक अपराध के मामले में नियमित ज़मानत पाने के लिए दायर की गई थी।

Case Title: Yangchen Lachungpa v State of Madhya Pradesh, MCRC-18528-2026

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