Malviya Nagar Fire: कोर्ट का रसोइए को ज़मानत से इनकार, होटल मालिक की कस्टडी रिमांड 2 दिन बढ़ी

Update: 2026-06-08 14:22 GMT

दिल्ली कोर्ट ने सोमवार (2 जून) को मालवीय नगर स्थित उस होटल बिल्डिंग के मालिक लवकेश बजाज की पुलिस कस्टडी रिमांड दो दिन और बढ़ाई, जहां पिछले हफ़्ते लगी भीषण आग में 21 लोगों की मौत हो गई थी।

साकेत कोर्ट के ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास भानु प्रताप सिंह ने रसोइए केशव नेगी की ज़मानत अर्ज़ी भी खारिज की और उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

नेगी को शनिवार को गिरफ़्तार किया गया था। दिल्ली पुलिस का आरोप है कि उसकी लापरवाही के कारण ही आग लगी थी, जिसने शहर के घनी आबादी वाले हौज रानी इलाके में स्थित 'फ्लोरिश स्टे B&B' को अपनी चपेट में ले लिया था।

पिछले हफ़्ते होटल मालिक को पकड़ा गया था और उसे चार दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड पर भेजा गया था।

घटना के कुछ ही समय बाद दिल्ली पुलिस ने बजाज और उनकी पत्नी का पता लगाने के लिए उनके ख़िलाफ़ लुक-आउट सर्कुलर (LOC) जारी किया था।

बजाज के ख़िलाफ़ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 105 (गैर-इरादतन हत्या) और 326 (आग से नुकसान पहुँचाना) के तहत FIR दर्ज की गई।

इस हादसे में कम-से-कम 58 लोगों को बचाया गया और अस्पतालों में ले जाया गया, जहाँ 21 लोगों को मृत घोषित कर दिया गया।

अधिकारियों के अनुसार, होटल एक तंग गली में बिना फायर NOC के चल रहा था। इस घटना में कम-से-कम 21 लोगों की मौत हुई, जिनमें कुछ अफ़्रीकी नागरिक और कुछ तुर्कमेनिस्तान के नागरिक शामिल थे।

खबरों के मुताबिक, जिस बिल्डिंग में यह घटना हुई, उसमें सिर्फ़ छह कमरों की मंज़ूरी थी, लेकिन वहां 20 से ज़्यादा कमरे चल रहे थे और वहां आने-जाने का सिर्फ़ एक ही रास्ता था।

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