मजिस्ट्रेट ने अभियुक्त को "45 मिनट में" जमानत बांड भरने का आदेश दिया, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सभी न्यायिक अधिकारियों को मौलिक अधिकारों पर कार्यक्रम आयोजित करने का निर्देश दिया

Update: 2023-10-17 14:25 GMT

Punjab & Haryana High Court

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने अपने रजिस्ट्रार जनरल को पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ की जिला अदालतों के सभी न्यायिक अधिकारियों के लिए मौलिक अधिकारों पर ओरिएंटेशन कोर्स की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है।

यह घटनाक्रम तब हुआ जब एक मजिस्ट्रेट ने डिफ़ॉल्ट जमानत आदेश पारित होने के बाद कथित तौर पर 45 मिनट के भीतर जमानत बांड जमा करने का आदेश दिया था। आवेदक अनुपालन करने में विफल रहा और अदालत ने जमानत रद्द कर दी। आदेश को पुनरीक्षण न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई और वह भी मजिस्ट्रेट के फैसले से सहमत हुआ।

मजिस्ट्रेट द्वारा लगाई गई "अनुचित और कठिन शर्त" पर ध्यान देते हुए, जस्टिस जसगुरप्रीत सिंह पुरी ने कहा कि, "जिला स्तर पर पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ यूटी के न्यायिक अधिकारियों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में गतिशीलता के कारण और अधिक जागरूक करने की सख्त आवश्यकता है। भारत के संविधान के भाग III में निहित मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों और कुछ अन्य व्यक्तियों के अधिकारों के लिए मौलिक हैं और वे मूल सरंचना में अंतर्निहित हैं और इसका हिस्सा भी हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 का दायरा गतिशील है और प्रकृति में स्थिर नहीं है।"

कोर्ट ने आगे कहा कि जमानत मामलों पर विचार करने के लिए, विशेष रूप से संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकारों को हमेशा ध्यान में रखना होगा क्योंकि इसमें किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता शामिल है।

"इसलिए, जिला न्यायालयों के न्यायिक अधिकारी जो हर दिन आरोपी व्यक्तियों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता से निपटते हैं, उन्हें न केवल व्यावहारिक पहलुओं पर बल्कि मौलिक अधिकारों से संबंधित शैक्षणिक पहलुओं पर भी पूरी विशेषज्ञता होनी चाहिए क्योंकि हर बार एक संतुलन बनाना पड़ता है, जब जमानत देने के किसी भी मामले पर विचार किया जाता है।"

मामले एएसजे द्वारा पारित आदेश को रद्द करने के लिए सीआरपीसी की धारा 482 के तहत एक याचिका दायर की गई थी, जिसने डिफ़ॉल्ट जमानत को रद्द करने के मजिस्ट्रेट के फैसले को बरकरार रखा था। आरोपी पर जबरन वसूली का मामला दर्ज किया गया था, लेकिन जब पुलिस 60 दिनों में आरोप पत्र पेश करने में विफल रही, तो उसने धारा 167 (2) के तहत डिफ़ॉल्ट जमानत के लिए आवेदन किया।

याचिकाकर्ता का मामला था कि उसने 61वें दिन सुबह 11:30 बजे जमानत के लिए आवेदन किया, शाम को 4:30 बजे पुलिस ने आरोप पत्र पेश किया।

मजिस्ट्रेट ने कथित तौर पर अपराह्न 3:45 बजे इस शर्त के साथ डिफ़ॉल्ट जमानत दे दी कि उसे शाम 4.30 बजे से पहले 1,00,000 रुपये की राशि के जमानत बांड और इतनी ही राशि की एक स्योरिटी जमा करने की शर्त पर डिफ़ॉल्ट जमानत पर रिहा किया जाएगा। आरोपी निर्धारित समय के भीतर बांड प्रस्तुत करने में विफल रहा और परिणामस्वरूप उसकी जमानत रद्द कर दी गई। पुनरीक्षण में एएसजे ने मजिस्ट्रेट के आदेश को बरकरार रखा।

दलीलों पर विचार करते हुए, कोर्ट ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 167 (2) के तहत डिफॉल्ट जमानत का अधिकार और उस पर शर्तें लगाना रेज़ इंटेग्रा नहीं है।

कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि "वर्तमान मामले में मजिस्ट्रेट द्वारा जो शर्त लगाई गई थी वह यह थी कि13.07.2023 को धारा 167(2) सीआरपीसी के तहत डिफ़ॉल्ट जमानत दी गई थी, याचिकाकर्ता को उसी दिन शाम 4.30 बजे तक जमानत बांड प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था। याचिकाकर्ता का मामला था कि मजिस्ट्रेट ने 3.45 बजे डिफ़ॉल्ट जमानत देने का आदेश सुनाया था, लेकिन रिकॉर्ड से समय का पता नहीं चल रहा है। हालांकि याचिकाकर्ता द्वारा पुनरीक्षण न्यायालय के समक्ष इस तरह का आधार लिया गया था इस बात पर भी सही परिप्रेक्ष्य में विचार नहीं किया गया कि आदेश किस समय सुनाया गया था।"

पीठ ने कहा, "जैसा भी हो, एक बार अदालत द्वारा डिफ़ॉल्ट जमानत दे दी गई है, तो ऐसी शर्त लगाना हालांकि कानून के तहत स्वीकार्य है, अनुचित, अव्यवहारिक और कठिन शर्त नहीं हो सकती है।"

नतीजतन, अदालत ने मजिस्ट्रेट द्वारा लगाई गई उस शर्त को रद्द कर दिया जिसके द्वारा याचिकाकर्ता को उसी दिन शाम 4.30 बजे तक जमानत देने का निर्देश दिया गया था। याचिकाकर्ता को यह कहते हुए राहत दी गई कि उसे संशोधित शर्तों के आधार पर संबंधित ट्रायल कोर्ट की संतुष्टि के लिए जमानत बांड प्रस्तुत करने की शर्त पर तुरंत डिफ़ॉल्ट जमानत पर रिहा किया जाएगा।

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