बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने राज्य बार काउंसिल के लिए चुनाव प्रक्रिया पर लगाई थी रोक, वकील ने केरल हाईकोर्ट में चुनौती दी

Update: 2023-11-16 14:54 GMT

बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) की ओर से जारी एक आदेश के खिलाफ एक वकील ने केरल हाईकोर्ट से संपर्क किया है। आदेश के तहत नई बार काउंसिल का गठन करने के लिए चुनाव प्रक्रिया शुरू करने से स्टेट बार काउंसिलों को रोक दिया गया है, जबकि मौजूदा बार काउंसिल का कार्यकाल समाप्त हो चुका है।

जस्टिस देवन रामचंद्रन ने इस मामले में बीसीआई और बार काउंसिल ऑफ केरल (बीसीके) की प्रतिक्रिया मांगी है।

बीसीआई ने बीसीआई सर्टीफिकेट एंड प्लेस ऑफ प्रैक्टिस (वेरिफ‌िकेशल) रूल्स, 2015 को बोगस प्रमाणपत्रों और नॉन-प्रैक्टिसिंग एडवोकेटों के साथ अयोग्य व्यक्तियों की पहचान के लिए पेश किया था। नियम यह निर्धारित करता है कि अधिवक्ताओं के प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए संबंधित विश्वविद्यालयों को भेजे जाएंगे, और सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त करने पर वकीलों को अभ्यास के प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे ताकि उन्हें जारी रखने और अधिवक्ताओं के रोल में अपना नाम बनाए रखने में सक्षम बनाया जा सके। ।

मौजूदा स्टेट बार काउंसिल को 2015 में उपरोक्त नियमों की शुरुआत के बाद चुना गया था।

याचिकाकर्ता ने कहा कि पिछली समिति का कार्यकाल समाप्त हो गया और एक तदर्थ समिति कार्य कर रही है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि विभिन्न विश्वविद्यालयों से सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त करने में देरी के कारण सत्यापन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकती है। उन्होंने कहा कि चूंकि अकेले देरी वैधानिक चुनावों को कॉडक्ट नहीं करने के लिए एक आधार नहीं हो सकती थी।

याचिकाकर्ता ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों के डिग्री प्रमाणपत्रों के सत्यापन की प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए एक समिति के संविधान को निर्देशित किया है, और स्पष्ट किया कि बार काउंस‌िल के मौजूदा टर्म को बढ़ाने के लिए एक निर्देश के रूप में नहीं माना जा सकता है ।

याचिकाकर्ता ने कहा कि 2015 के नियमों के तहत सत्यापित सत्यापन का उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया को वास्तविक बनाना है, और यह कि केरल में, सत्यापन के लिए भेजे गए कोई भी प्रमाण पत्र बोगस नहीं पाए गए थे और जो सत्यापन रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रहे थे, वो शायद ही 5%थे।

याचिकाकर्ता ने कहा कि नियमों को पेश करने के 8 साल बाद भी, बीसीआई अधिवक्ताओं के रोल को सुव्यवस्थित करने में सक्षम नहीं था। इन्हीं आधारों पर या‌चिका में बीसीआई की अधिसूचना को, जहां तक यह राज्य बार परिषदों को अपने सदस्यों के चुनावों को अधिसूचित करने से रोकता है, को रद्द करने की मांग की गई है।

केस टाइटलः सीपी प्रमोद बनाम बार काउंसिल ऑफ इंडिया और अन्य।

केस नंबर: डब्ल्यूपी (सी) नंबर 38124/2023.

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