दुमका कोषागार मामले में लालू प्रसाद यादव को मिली जमानत; जेल से रिहाई का रास्ता हुआ साफ
झारखंड हाईकोर्ट ने शनिवार को बहुचर्चित करोड़ों रुपये के चारा घोटाले के दुमका कोषागार मामले में राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद को जेल से रिहा करने का आदेश दिया। इसके आदेश के साथ ही लालू प्रसाद यादव का जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया।
न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह द्वारा प्रसाद को जमानत देने की अनुमति दी गई।
अदालत ने उन्हें जमानत अवधि के दौरान न तो बिना अनुमति के देश छोड़ने और न ही अपना पता और मोबाइल नंबर बदलने का निर्देश दिया।
इससे पहले लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले के तीन अन्य मामलों में जमानत मिल चुकी है और इस दिनों वह 90 के दशक में दुमका कोषागार से 3.13 करोड़ रुपये की अवैध निकासी से संबंधित त्वरित मामले में जेल से बाहर आने के फैसले का इंतजार कर रहे थे।
उनके खराब स्वास्थ्य को देखते हुए जनवरी में एम्स, नई दिल्ली में सेप्टुजेनेरियन के लिए राजद सुप्रीमो को एयरलिफ्ट किया गया था।