KHCAA ने सीजेआई को पत्र लिखकर एससीबीए के सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को हाईकोर्ट के जज के रूप में पदोन्नत करने के सुझावों पर चिंता व्यक्त की

Update: 2021-06-18 05:29 GMT

केरल हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन (KHCAA) ने 16 जून 2021 को भारत के मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र लिखकर सीजेआई द्वारा हाल ही में किए गए कुछ प्रस्तावों के बारे में अत्यधिक दुख और निराशा व्यक्त की गई।

यह पत्र सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा सीजेआई को 31 मई 2021 को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के बाद आया है, जिसमें सुझाव दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन (एससीएओआरए) के सदस्यों को हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के रूप में शामिल करने लिए एक "संस्थागत तंत्र" बनाया जाए।

SCBA और SCAORA के प्रस्ताव ने संविधान के अनुच्छेद 217 और तीन न्यायाधीशों और एनजेएसी मामलों में निर्धारित कानून को स्पष्ट रूप से चुनौती दी। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि सीजेआई द्वारा इस तरह के अनुरोध को स्वीकार कर लिया गया है, जिससे पूरी कानूनी बिरादरी स्तब्ध है। पत्र ने SCBA के सुझावों पर व्यापक अस्वीकृति जाहिर की है। साथ ही सीजेआई से ऐसे अनुरोधों का समर्थन करने वाले किसी भी निर्देश को वापस लेने की मांग की है।

केरल हाईकोर्ट के समक्ष प्रैक्टिस करने वाले सभी 8341 वकीलों का प्रतिनिधित्व करते हुए KHCAA ने पत्र में उल्लेख किया कि देश भर में कानूनी बिरादरी उक्त सुझावों से असंतुष्ट है। इसे कई हाईकोर्ट बार संघों और वकील संगठनों द्वारा प्रस्तुत प्रतिक्रियाओं से निहित किया जा सकता है।

पत्र ने एससीबीए की इस टिप्पणी पर भी गहरी निराशा व्यक्त की कि हाईकोर्ट्स में न्यायाधीशों के रूप में अधिक महिला वकीलों को शामिल करने में विफलता के पीछे 'पर्याप्त महिला वकीलों की पदोन्नति के लिए पूर्णता' की कमी है।

जबकि हाईकोर्ट की न्यायपालिका में अपर्याप्त महिला प्रतिनिधित्व को स्वीकार किया गया है। यह कथित तौर पर एससीबीए द्वारा लगाए गए आरोपों की तुलना में मायोपिक दृष्टिकोण और प्रणाली में कमी के कारण है। इसलिए, एससीबीए ने अपने पुरुष समकक्षों के साथ न्यायाधीशों के रूप में महिलाओं की तुलनात्मक क्षमता की अनदेखी की है।

अपने प्रतिनिधित्व में SCBA का दावा है कि वकीलों के कुछ वर्ग देश के अन्य लोगों की तुलना में मेधावी हैं, जो KHCAA के अनुसार स्पष्ट रूप से शरारती है। पत्र इस दावे का निष्पक्ष मूल्यांकन चाहता है, क्योंकि इस तरह के दावे की स्वीकृति न्यायाधीशों के चयन के लिए प्रचलित मौजूदा व्यवस्था को उखाड़ फेंकने के बराबर है। यह 'कानून के शासन और सीजेआई के कार्यालय के खिलाफ एक क्रूर चुनौती' होगी।

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