अवमानना कार्रवाई की चेतावनी के बाद बाबा रामदेव रूहअफजा के खिलाफ आपत्तिजनक वीडियो हटाने पर हुए सहमत
दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा अवमानना कार्रवाई शुरू करने की चेतावनी के बाद बाबा रामदेव ने गुरुवार को हमदर्द नेशनल फाउंडेशन इंडिया के रूह अफजा उत्पाद के खिलाफ आपत्तिजनक सामग्री वाले वीडियो को हटाने पर सहमति जताई।
इससे पहले जस्टिस अमित बंसल ने योग गुरु के एक अन्य वीडियो पर नाराजगी जताई, जिसमें उन्होंने रूह अफजा के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की, जबकि न्यायालय ने उन्हें हमदर्द के खिलाफ कोई भी बयान विज्ञापन या सोशल मीडिया पोस्ट करने से रोक दिया था।
यह कहते हुए कि रामदेव प्रथम दृष्टया अवमानना के दोषी हैं, न्यायालय ने उन्हें उपस्थित होने के लिए कहा था।
दोपहर के भोजन के बाद के सत्र में सीनियर एडवोकेट राजीव नायर रामदेव और पतंजलि की ओर से पेश हुए और उन्होंने निर्देश दिया कि विवादित वीडियो का आपत्तिजनक हिस्सा 24 घंटे के भीतर सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और किसी भी अन्य मीडिया से हटा दिया जाएगा, जहां इसे पोस्ट किया गया था।
इसके बाद न्यायालय ने रामदेव और पतंजलि को आपत्तिजनक हिस्से को हटाने का निर्देश दिया और हमदर्द की अंतरिम निषेधाज्ञा की मांग वाली अर्जी को कल के लिए सूचीबद्ध कर दिया।
यह घटनाक्रम हमदर्द द्वारा पतंजलि और रामदेव के खिलाफ योग गुरु की कंपनी के रूह अफजा उत्पाद के खिलाफ शरबत जिहाद टिप्पणी को लेकर दायर मुकदमे के बाद सामने आया है।
इस महीने की शुरुआत में रामदेव ने पतंजलि के गुलाब के शरबत का प्रचार करते हुए दावा किया कि हमदर्द के रूह अफजा से अर्जित धन का उपयोग मदरसे और मस्जिद बनाने में किया जाता है।
बाद में रामदेव ने अपनी टिप्पणी का बचाव करते हुए कहा कि उन्होंने किसी ब्रांड या समुदाय का नाम नहीं लिया।
हमदर्द ने योग गुरु की टिप्पणी पर सोशल मीडिया से वीडियो हटाने की मांग करते हुए रामदेव के खिलाफ मुकदमा दायर किया।
इससे पहले जस्टिस बंसल ने रूह अफजा के खिलाफ रामदेव की टिप्पणी को लेकर उन्हें फटकार लगाते हुए कहा था कि इससे उनकी अंतरात्मा को झटका लगा है और इसका बचाव नहीं किया जा सकता।
टाइटल: हमदर्द नेशनल फाउंडेशन इंडिया बनाम पतंजलि फूड लिमिटेड और अन्य।