केरल हाईकोर्ट ने सबरीमाला के पास पोन्नम्बलमेडु के संरक्षित क्षेत्र में कथित घुसपैठ की घटना की जांच की जानकारी मांगी

Update: 2023-05-23 05:28 GMT

केरल हाईकोर्ट ने सोमवार को पेरियार पश्चिम डिवीजन के उप-निदेशक और जिला पुलिस प्रमुख से सबरीमाला मंदिर के पास संरक्षित वन क्षेत्र पोन्नम्बलमेडु के पवित्र 'कलथारा' में कुछ व्यक्तियों द्वारा कथित रूप से अतिचार से संबंधित मामले में जांच के वर्तमान चरण के बारे में जानकारी मांगी।

साथ ही सीनियर सरकारी वकील को उक्त अधिकारियों से इस संबंध में निर्देश प्राप्त करने का निर्देश दिया गया।

पोन्नंबलामेडु में पूजा करने वाले कुछ व्यक्तियों का वीडियो ऑनलाइन सामने आने के बाद यह मामला सामने आया। पवित्र क्षेत्र पेरियार टाइगर रिजर्व के मुख्य क्षेत्र का भी हिस्सा है।

जस्टिस अनिल के. नरेंद्रन और जस्टिस पी.जी. अजित कुमार की खंडपीठ ने इस मामले में स्वत: संज्ञान लेकर मामला शुरू किया और सबरीमाला के विशेष आयुक्त की रिपोर्ट पर कार्रवाई की।

न्यायालय ने उल्लेख किया कि वर्तमान मामले में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 295, 295A, 447 और धारा 34 के तहत अपराध होने की रिपोर्ट की गई है, जिसकी जांच चल रही है।

न्यायालय ने आगे कहा कि वन विभाग ने पम्बा रेंज के पचक्कनम स्टेशन पर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की धारा 27 और 51 और केरल वन अधिनियम की धारा 27(1)(e)(iv), जिसके संबंध में रिपोर्ट पहले ही न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट कोर्ट को भेज दी गई, के तहत मामला दर्ज किया।

जिला पुलिस प्रमुख, पठानमथिट्टा और मुझियार पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस अधिकारी को न्यायालय द्वारा अतिरिक्त उत्तरदाताओं के रूप में स्वतः संज्ञान लिया गया।

भारत के डिप्टी सॉलिसिटर जनरल के साथ-साथ त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड के सरकारी वकील द्वारा उत्तरदाताओं से निर्देश प्राप्त करने के लिए समय मांगे जाने पर अदालत ने मामले को 24 मई, 2023 को आगे के विचार के लिए पोस्ट कर दिया।

केस टाइटल: स्वतः संज्ञान बनाम भारत संघ व अन्य।

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