केरल हाईकोर्ट ने यौन उत्पीड़न मामले में एक्टर उन्नी मुकुंदन के खिलाफ मुकदमे पर रोक लगाने से इनकार किया

Update: 2023-05-23 06:48 GMT

केरल हाईकोर्ट ने मंगलवार को न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट अदालत, एर्नाकुलम के समक्ष लंबित यौन उत्पीड़न के मामले में मलयालम फिल्म एक्टर उन्नी मुकुंदन द्वारा उनके खिलाफ कार्यवाही पर रोक लगाने के लिए दायर याचिका खारिज कर दी।

जस्टिस के बाबू की एकल पीठ ने बर्खास्तगी का आदेश पारित किया।

यह मामला एक्टर के खिलाफ चल रही ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही से संबंधित है, जो 2017 में महिला द्वारा एक्टर पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली शिकायत के आधार पर शुरू किया गया। कथित घटना कोच्चि में हुई थी जब महिला फिल्म प्रोजेक्ट पर चर्चा करने के लिए अभिनेता से मिलने गई थी।

अदालत ने 9 फरवरी 2023 को महिला-शिकायतकर्ता के यह कहने के बाद कि मामले को सुलझा लिया गया, यह मानने में अदालत को पहले गुमराह किया गया, मुकदमे की कार्यवाही पर पहले से दी गई रोक को हटा दिया।

शिकायतकर्ता के वकील ने प्रस्तुत किया कि अदालत ने अंतरिम रोक एक्टर के वकील द्वारा झूठे प्रस्तुतीकरण पर काम करते हुए दी कि मामले को पक्षों के बीच सुलझा लिया गया। उसके वकील ने कहा कि हलफनामा अदालत में पेश किया गया, जिसके आधार पर अंतरिम रोक दी गई, उस पर खुद शिकायतकर्ता ने कभी हस्ताक्षर नहीं किए।

याचिकाकर्ता के वकील ने 07.05.2021 को इस कथन के आधार पर कि मामले को पक्षों के बीच सुलझा लिया गया, अदालत ने ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगा दी।

अदालत ने स्थगन आदेश में दर्ज किया,

"याचिकाकर्ता के वकील ने प्रस्तुत किया कि दूसरी प्रतिवादी ने याचिकाकर्ता को सूचित किया कि वह शिकायत के साथ आगे बढ़ने का इरादा नहीं रखती है।"

हालांकि बाद में जस्टिस बाबू ने पाया कि महिला द्वारा समझौते के झूठे दावे के बारे में लगाए गए आरोप, अगर सही पाए जाते हैं तो "बहुत गंभीर" हैं और इसके लिए मुकुंदन जवाबदेह होंगे। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता की हरकतें अदालत के सामने झूठे दस्तावेज बनाने और जमा करने की राशि होगी, जो आपराधिक अपराध है। कोर्ट ने पहले कहा कि यह कोर्ट के साथ धोखाधड़ी है और इसे गुमराह करने की कोशिश है।

याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व केरल हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष एडवोकेट सैबी जोस किदंगूर ने किया, जिन्होंने जजों को रिश्वत देने के नाम पर पैसा इकट्ठा करने के आरोपों के बीच इस्तीफा दे दिया था।

केस टाइटल: उन्नी मुकुंदन बनाम केरल राज्य

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