केरल हाईकोर्ट ने ट्रायल जज के खिलाफ अपनी टिप्पणी को स्पष्ट करने के लिए फिल्म निर्देशक बैजू कोट्टाराक्कारा को दो सप्ताह का समय दिया
केरल हाईकोर्ट के समक्ष पेश हुए मलयालम फिल्म निर्देशक बैजू कोट्टाराक्कारा सोमवार को अपने खिलाफ लगे अवमामना के आरोपी पर स्पष्टीकरण देने के लिए दो सप्ताह का समय मांगा। मलयालम फिल्म निर्देशक बैजू कोट्टाराक्कारा के खिलाफ निचली अदालत के जज के खिलाफ न्यूज चैनल शो के दौरान अपमानजनक टिप्पणी करने का मामला चल रहा है। उक्त टिप्पणी उन्होंने तब की जब जज 2017 अभिनेता के अपहरण और हमले के मामले की सुनवाई कर रहे थे।
जस्टिस एके जयशंकरन नांबियार और जस्टिस मोहम्मद नियास सी पी की खंडपीठ ने ट्रायल कोर्ट के जज के खिलाफ उनके द्वारा की गई टिप्पणी के बारे में फिल्म निर्देशक से स्पष्टीकरण मांगा और उन्हें दो सप्ताह का समय दिया।
कोर्ट ने मामले की सुनवाई 25 अक्टूबर को करेगा।
इस बीच फिल्म निर्देशक ने भी सुनवाई की अगली तारीख पर व्यक्तिगत उपस्थिति से दूर रहने के लिए याचिका दायर की।
कोच्चि के बाहरी इलाके में महिला अभिनेत्री के यौन उत्पीड़न और अपहरण से संबंधित 2017 के मामले की सुनवाई सत्र न्यायालय, एमाकुलम के समक्ष लंबित है। कोट्टाराक्कारा 24 न्यूज चैनल द्वारा 9 मई को आयोजित शो में गए और इसी दौरान उन्होंने प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश हनी एम. वर्गीज के खिलाफ "अपमानजनक टिप्पणी" की, जिनके समक्ष मामला लंबित है।
56 वर्षीय निदेशक को रजिस्ट्रार जनरल के माध्यम से भेजे गए ड्राफ्ट चार्ज में हाईकोर्ट ने कहा कि उनकी टिप्पणी "उस न्यायाधीश की विशेषता है, जो ट्रायल करता है और न्यायपालिका को भी बदनाम करता है।"
यह आरोप लगाते हुए कि फिल्म निर्देशक ने समाचार चैनल शो के दौरान न्यायाधीश के चरित्र और क्षमता पर सवाल उठाया, अदालत ने कहा कि इससे मुकदमे की कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को भी प्रभावित किया।
केस टाइटल: स्वतः संज्ञान बनाम बैजू कोट्टाराक्कारा