झारखंड हाईकोर्ट ने बजरंग दल नेता के मर्डर के बाद विरोध कर रहे रिश्तेदारों पर हमले के लिए पुलिस कर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया

Update: 2023-09-18 10:57 GMT

झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य पुलिस को बजरंग दल नेता कमलदेव गिरी, जिनकी पिछले साल चक्रधरपुर में हत्या कर दी गई थी, के रिश्तेदारों पर हमला करने के आरोपी पुलिस कर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है।

जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी ने कहा,


“यह कोई एक मामला नहीं है। इस तरह के कई मामले हैं, जिनकी इस न्यायालय द्वारा कई रिट याचिकाओं में जांच की गई है और उचित निर्देश भी जारी किए गए हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक नागरिक को एफआईआर दर्ज करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस न्यायालय के समक्ष आने के लिए मजबूर किया गया है और ललिता कुमारी (सुप्रा) में पारित फैसले के मद्देनजर ऐसा निर्देश पहले से ही मौजूद है।"

“इसमें कोई संदेह नहीं है कि याचिकाकर्ता के पास वैकल्पिक उपाय हैं, लेकिन याचिका में बताए गए वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, अदालत ने पाया कि पहले ही बहुत समय बीत चुका है और मामले में और देरी करने से अनावश्यक रूप से सबूतों को कमजोर किया जा सकता है।''

याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि नवंबर 2022 में कमल देव गिरि के बड़े भाई उमा शंकर गिरि ने एक मामला दायर किया था। यह मामला कमल देव गिरी की हत्या के मामले में भारतीय दंड संहिता, शस्त्र अधिनियम और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की विभिन्न धाराओं से संबंधित था। मामला शुरू में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज किया गया था।

वकील ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता के परिवार ने स्थानीय अधिकारियों को अभ्यावेदन देकर गिरफ्तार संदिग्धों पर नार्को विश्लेषण परीक्षण का अनुरोध किया था।

29 दिसंबर, 2022 को याचिकाकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों ने चाईबासा में उपायुक्त के कार्यालय के बाहर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया।

प्रदर्शन के दौरान सदर पुलिस थाने के प्रभारी निरंजन तिवारी ने याचिकाकर्ता और उसके भाई उमा शंकर गिरि के साथ कथित तौर पर गाली-गलौज और मारपीट की। याचिकाकर्ता ने इस घटना की सूचना सदर पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को लिखित रूप में दी, लेकिन आरोपी पुलिस अधिकारी के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई।

जवाब में, प्रतिवादी-राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने तर्क दिया कि कमल देव गिरि की हत्या के मामले के संबंध में पहले ही एक एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसकी जांच चल रही थी। उन्होंने दलील दी कि विरोध के दौरान लगी चोटें प्रदर्शन का नतीजा थीं और इसके लिए अलग से एफआईआर की जरूरत नहीं थी।

मामले में प्रस्तुत साक्ष्यों और दस्तावेजों की सावधानीपूर्वक जांच के बाद, अदालत ने स्पष्ट रूप से पुष्टि की कि याचिकाकर्ता के शरीर पर आठ अलग-अलग चोटें थीं।

न्यायालय ने विशेष रूप से इस बात पर प्रकाश डाला कि क्रूर हमले के ये आरोप केवल उपरोक्त जिले के एक पुलिस अधिकारी पर लगाए गए थे। इसके अलावा, अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि याचिकाकर्ता की जांच के लिए पुलिस के अनुरोध के बाद एक मेडिकल रिपोर्ट तैयार की गई थी।

मुख्य मुद्दे पर विचार-विमर्श करते हुए - क्या ऐसी चोटों की उपस्थिति में, आरोपी व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर शुरू न करने में पुलिस और जिला प्रशासन की कार्रवाई को उचित ठहराया जा सकता है - अदालत ने पाया कि इसका उत्तर ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य (2014) 2 एससीसी एक के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित फैसले में आसानी से उपलब्ध है।

झारखंड हाईकोर्ट ने पुलिस महानिदेशक और चाईबासा में पश्चिमी सिंहभूम के पुलिस अधीक्षक को तुरंत एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया। इसके अलावा, पुलिस महानिदेशक को सभी स्टेशन हाउस अधिकारियों को आवश्यक परिपत्र/मानक संचालन प्रक्रिया जारी करने का निर्देश दिया गया, जिसमें ललिता कुमारी मामले के निर्देशों के अनुपालन पर जोर दिया गया और अनुपालन न करने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की चेतावनी दी गई।

अदालत ने अनुपालन के लिए दो सप्ताह की अवधि दी और स्पष्ट किया कि उसने स्वतंत्र जांच की आवश्यकता पर बल देते हुए शिकायत के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की थी।

एलएल साइटेशन: 2023 लाइवलॉ (झारखंड) 45

केस टाइटल: पूजा गिरी बनाम झारखंड राज्य और अन्य

केस नंबर: डब्ल्यूपी (सीआर) 12/2023

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