किसी महिला का अपमान करना या उसके साथ शिष्ट व्यवहार न करना 'उसकी गरिमा का हनन' नहीं माना जाएगा: दिल्ली हाईकोर्ट

Update: 2023-08-29 08:21 GMT

Delhi High Court 

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में कहा कि किसी महिला का अपमान करना, उसके साथ अशिष्ट व्यवहार करना और उसके साथ शिष्ट व्यवहार न करना, जैसा कि वह किसी से व्यवहार की उम्मीद करती है, भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 509 के अनुसार "महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने" की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आएगा।

जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा,

“अदालतों को आईपीसी की धारा 509 के मामलों का फैसला करते समय, शिकायतकर्ता की पृष्ठभूमि पर भी विचार करना होगा, क्योंकि इससे अदालतों को यह निर्णय लेने में मदद मिल सकती है कि किसी मामले में, दी गई परिस्थितियों में, शिकायतकर्ता ने क्या समझा होगा क्या उन शब्दों ने शिकायतकर्ता की गरिमा को कथ‌ित रूप से ठेस पहुंचाई है या नहीं।''

अदालत ने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को रद्द करते हुए ये टिप्पणियां कीं, जिसमें एक महिला कर्मचारी को "गंदी औरत" कहकर उसके खिलाफ "अश्लील भाषा" का इस्तेमाल करने के लिए आईपीसी की धारा 509 के तहत एक व्यक्ति के खिलाफ आरोप तय किए गए थे। वह आदमी उसका बॉस था।

आदमी को राहत देते हुए, अदालत ने कहा कि "गंदी औरत" शब्द, बिना किसी संदर्भ या किसी पूर्ववर्ती या उत्तरवर्ती शब्द के पढ़ा जाता है, जो किसी महिला की गरिमा के हनन करने के इरादे का संकेत देता है, उक्त शब्दों को संहिता की धारा 509 के दायरे में नहीं लाएगा।

कोर्ट ने कहा,

"अगर इन शब्दों के साथ, आगे या पहले इस्तेमाल किए गए किसी अन्य शब्द, दिए गए संदर्भ या किसी अन्य इशारे आदि का कोई उल्लेख होता, जो किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के आपराधिक इरादे को दर्शाता हो, तो मामले का नतीजा अलग होता।"

इसमें कहा गया है कि किसी शब्द या इशारे पर महिला की प्रतिक्रिया अलग-अलग होगी और इस प्रकार, अदालतों को किसी व्यक्ति के खिलाफ अपराध शुरू करने के लिए मामले की विशिष्ट परिस्थितियों पर विचार करना होगा।

जस्टिस शर्मा ने यह भी कहा कि "गंदी औरत" शब्द का अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग मतलब हो सकता है और ऐसे मामलों में, अदालतों को शब्दों या इशारों के पीछे के प्रभाव और इरादे को निर्धारित करने के लिए "उचित व्यक्ति की प्रतिक्रिया" का परीक्षण करना होगा।

इसके अलावा, यह देखा गया कि शब्द "गंदी औरत में किसी भी समझदार व्यक्ति, चाहे वह पुरुष हो या महिला, में गहरे स्तर पर सदमा पैदा करने की क्षमता नहीं है।

“अपमानजनक' शब्द का तात्पर्य एक गहरी भावनात्मक प्रतिक्रिया से है, जो अक्सर सदमे की भावना से जुड़ी होती है। इस संदर्भ में, इस्तेमाल किए गए शब्द, 'गंदी औरत', हालांकि निश्चित रूप से असभ्य और आक्रामक हैं, आपराधिक इरादे से प्रेरित शब्दों के स्तर तक नहीं बढ़ते हैं, जो आम तौर पर एक महिला को सदमे में डालते हैं, ताकि उन्हें आईपीसी की धारा 509

आपराध के दायर में शामिल किया जा सके। भावनात्मक प्रतिक्रिया की सीमा पर विचार करना आवश्यक है जो किसी कृत्य को आक्रोश मानने के लिए आवश्यक है।"

इसमें यह भी कहा गया है कि किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के मामलों में आरोपी के इरादे का आकलन करते समय अदालतों को एक "नाजुक संतुलन" बनाना चाहिए और बहुआयामी कारकों पर पूरी तरह से विचार किए बिना ऐसे इरादे की मौजूदगी को स्वचालित रूप से मानना उचित नहीं है।

जस्टिस शर्मा ने कहा कि शिकायतकर्ता महिला और पुरुष क्रमशः कर्मचारी और वरिष्ठ अधिकारी की क्षमता में थे और वह न तो बैठकों में भाग ले रहा था, न ही समय पर कार्यालय आ रहा था और न ही अपने किसी भी कर्तव्य का पालन कर रहा था।

फैसले में कहा गया है कि भले ही व्यक्ति के खिलाफ आरोपों को उनके फेस वैल्यू पर लिया गया हो, फिर भी प्रथम दृष्टया यह कथित अपराध नहीं बनता है।

अदालत ने कहा कि कार्यवाही उनसे प्रतिशोध लेने के गुप्त उद्देश्य से दुर्भावनापूर्ण ढंग से शुरू की गई थी और इस प्रकार, उन्हें रद्द किया जाना चाहिए।

केस टाइटल: वरुण भाटिया बनाम राज्य और अन्य।


आदेश पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें

Tags:    

Similar News