एनडीपीएस कोर्ट में मामलों की हाई पेंडेंसी, समयबद्ध तरीके से उनका निपटान करना मानवीय रूप से असंभव: कर्नाटक हाईकोर्ट ने केन्याई नागरिक को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा
कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल ही में विशेष एनडीपीएस कोर्ट के समक्ष लंबित मामलों की भारी संख्या पर विचार करते हुए केन्याई नागरिक को जमानत देने से इनकार कर दिया, जिसे दो साल पहले अधिनियम के तहत विदेशी मार्गों से देश में ड्रग्स की तस्करी करने का प्रयास करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
जस्टिस एम जी उमा की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा कि 1 अप्रैल, 2023 को ट्रायल कोर्ट के समक्ष 1,308 विशेष मामले लंबित है।
उन्होंने टिप्पणी की,
"उन सभी मामलों को समयबद्ध तरीके से निपटाना मानवीय रूप से असंभव है, क्योंकि इन सभी मामलों में अभियोजन पक्ष के नेतृत्व में लंबा साक्ष्य होगा और प्रत्येक अभियुक्त की ओर से समान रूप से लंबी क्रॉस एक्जामिनेशन होगी। जमानत की अर्जी और गुण-दोष पर भी फिर से लंबी बहस होगी। ऐसी परिस्थितियों में कुछ महीनों के भीतर मामले को शीघ्रता से निपटाने की व्यवहार्यता अत्यंत कठिन कार्य होगा।
कोर्ट ने आगे कहा,
"अगर इस बीच भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत अभियुक्तों के अधिकार को देखते हुए उसे जमानत पर रिहा किया जाना है तो उन 1308 मामलों में लगभग सभी अभियुक्त जो न्यायिक हिरासत में हैं, पहले से ट्रायल कोर्ट के समक्ष लंबित हैं, उन्हें जमानत पर रिहा किया जाना पड़ सकता है, जो निश्चित रूप से सभ्य समाज के सर्वोत्तम हित में नहीं है।
याचिकाकर्ता-आरोपी ने दलील दी थी कि सुनवाई में देरी और लगातार कारावास की वजह से त्वरित सुनवाई के उसके अधिकार का उल्लंघन हुआ है।
हालांकि, अदालत ने कहा,
"जब भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत अभियुक्तों के व्यक्तिगत अधिकार को पूरे समाज के हित के आलोक में माना जाता है, जिसे बेईमान ड्रग पेडलर्स द्वारा संरक्षित किया जाना है तो शेष राशि अभियुक्तों के पक्ष में नहीं बल्कि समग्र रूप से समाज के पक्ष में झुकाव। अभियुक्त के व्यक्तिगत अधिकार की तुलना में सामाजिक हित हमेशा सर्वोपरि होता है।
आरोपी को दिसंबर 2020 में पकड़ा गया और तब से वह न्यायिक हिरासत में है। 2021 में उसने जमानत अर्जी दाखिल की, जो उसके खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला पाए जाने पर खारिज हो गई।
इसके बाद, उसने त्वरित सुनवाई की मांग करते हुए याचिका दायर की, जिसमें नवंबर 2022 में हाईकोर्ट की समन्वय पीठ ने ट्रायल कोर्ट को तीन महीने की अवधि के भीतर विशेष मामले का निपटारा करने का निर्देश दिया। उक्त अवधि 6 फरवरी, 2023 को समाप्त होनी थी। हालांकि, ट्रायल कोर्ट ने मामले के निस्तारण के लिए अवधि बढ़ाने की मांग की और प्रार्थना पर विचार करते हुए समय को तीन महीने और बढ़ा दिया गया। लेकिन मुकदमा अभी तक पूरा नहीं हुआ और अभियोजन पक्ष की ओर से चार और गवाह पेश किए जाने हैं, यह दावा किया गया।
अभियोजन पक्ष ने याचिका का यह कहते हुए विरोध किया कि याचिकाकर्ता का तर्क है कि उसे अपराध से जोड़ने के लिए कोई सामग्री नहीं है और वह जमानत पर रिहा होने का हकदार है, जिसे अदालत ने पहले की जमानत याचिका में खारिज कर दिया।
इसके अलावा, हाईकोर्ट द्वारा दी गई अवधि के विस्तार की अवधि समाप्त होने से पहले ही दूसरी जमानत याचिका दायर की गई। इसके अलावा, याचिकाकर्ता को विदेशी अधिनियम के प्रावधानों के तहत अपराध के लिए गिरफ्तार किया गया, उसके पास भारत में रहने के लिए वैध पासपोर्ट और वीजा नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में वह जेल से रिहा होने का हकदार नहीं है और अगर उसे जमानत पर रिहा भी किया जाता है तो उसे डिटेंशन सेंटर में स्थानांतरित करने की आवश्यकता है।
जांच - परिणाम:
पीठ ने कहा कि विस्तृत कारण बताते हुए याचिकाकर्ता द्वारा दायर पहले की जमानत याचिका खारिज कर दी गई और आरोपी द्वारा इसे चुनौती नहीं दी गई।
इस संदर्भ में न्यायालय ने कहा,
"जब अदालत के समक्ष पर्याप्त सामग्री रखी जाती है जो प्रथम दृष्टया जमानत अर्जी पर विचार करने के प्रारंभिक चरण में अभियोजन पक्ष के तर्क की पुष्टि करती है तो मुझे याचिकाकर्ता के इस तर्क को स्वीकार करने का कोई कारण नहीं मिलता कि मामले को समाप्त करने में अत्यधिक देरी हुई है। ट्रायल और यह एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 के तहत बार के संदर्भ के बिना आरोपी को जमानत पर बढ़ाने का आधार है।
इसमें कहा गया,
"माननीय सुप्रीम कोर्ट (मोहम्मद मुस्लिम @ हुसैन बनाम राज्य (दिल्ली के एनसीबी, 2023 लाइव लॉ (एससी) 260)) के फैसले को इस हद तक नहीं बढ़ाया जा सकता कि किसी भी मामले में सामग्री के बावजूद अभियुक्त के अपराध को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा रखा गया है, अभियुक्त एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 की अनदेखी करते हुए जमानत पर बढ़ने का हकदार है। यदि अदालतों द्वारा इस मानदंड को अपनाया जाता है और बड़े पैमाने पर कोई भी व्यक्ति अपराध करने का आरोपी नहीं है तो विशेष अधिनियम को निश्चित निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के बाद जेल में बंद किया जा सकता है, प्रथम दृष्टया अभियोजन पक्ष द्वारा भरोसा की जाने वाली सामग्रियों की अनदेखी की जा सकती।
इसने तब कहा,
“हम में से हर कोई उस खतरे को जानता है जो नारकोटिक्स ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थों के कारण हो रहा है। नशीले पदार्थों का यह संकट अनजाने में हमारे घर में प्रवेश कर सकता है, लेकिन इसका प्रभाव अकल्पनीय होगा। जब न्यायालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत जीवन और स्वतंत्रता के व्यक्तिगत अधिकार को मान्यता और सम्मान देते हैं तो यह न्यायालय का कर्तव्य है कि वह नागरिकों के ऐसे अधिकारों को समग्र रूप से मान्यता और सम्मान दे। किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत अधिकार की तुलना में सामाजिक हित हमेशा सर्वोपरि रहेगा।
इसमें कहा गया,
“जब माना जाता है कि याचिकाकर्ता पर भी विदेशी अधिनियम के तहत अपराध दर्ज किया गया और यह कहा गया कि उसके पास भारत में रहने के लिए वैध पासपोर्ट और वीजा नहीं है तो निश्चित रूप से वह जेल से रिहा होने का हकदार नहीं है। यहां तक कि अगर उसे जमानत दी जानी है तो उसे डिटेंशन सेंटर भेजा जाना है।”
तदनुसार, याचिका खारिज कर दी गई।
केस टाइटल: इमैनुएल माइकल एंड यूनियन ऑफ इंडिया।
केस नंबर: क्रिमिनल पेटिशन नंबर 1469/2023
साइटेशन: लाइव लॉ (कर) 174/2023
आदेश की तिथि: 21-04-2023
प्रतिनिधित्व: एडवोकेट महामदली, HP-UNQIUE & CO के लिए सीनियर एडवोकेट हशमथ पाशा और सीनियर सीजीसी मधुकर देशपांडे।
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