बलात्कार मामले में पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना की नई ज़मानत याचिका खारिज

Update: 2025-07-25 12:54 GMT

बेंगलुरु सेशन कोर्ट ने शुक्रवार (25 जुलाई) को कथित बलात्कार और यौन उत्पीड़न मामले में आरोपी पूर्व जद(एस) सांसद प्रज्वल रेवन्ना की ज़मानत याचिका दूसरी बार खारिज की।

कर्नाटक हाईकोर्ट द्वारा 9 जुलाई के अपने आदेश में उन्हें सेशन कोर्ट में ट्रांसफर करने के बाद सेशन कोर्ट में यह आवेदन दायर किया गया। निचली अदालत में अपना विकल्प समाप्त होने के बाद उन्हें हाईकोर्ट जाने की छूट दी गई थी। निचली अदालत को दूसरी ज़मानत याचिका का 10 दिनों के भीतर निपटारा करने का भी निर्देश दिया गया था।

रेवन्ना ने तर्क दिया कि वह पिछले 1 वर्ष 2 महीने से हिरासत में हैं। हालांकि संज्ञान का आदेश 09.09.2024 को पारित किया गया, लेकिन ए-1 (एचडी रेवन्ना) के खिलाफ स्थगन को ध्यान में रखते हुए कमिटल का आदेश 01.07.2025 को पारित किया गया।

इसके अलावा, उन्होंने कहा कि मुख्य अभियुक्त नंबर 1 द्वारा लगाए गए आरोप सामान्य शिकायत में हैं, इसलिए वर्तमान मामले में केवल अभियुक्त संख्या 2 के विरुद्ध प्रगति संभव नहीं है।

अभियोजन पक्ष ने इस याचिका का विरोध किया।

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