मुख्य सचिव के खिलाफ अश्लील टिप्पणी करने के आरोपी BJP नेता के खिलाफ FIR पर लगी रोक

Update: 2025-07-25 07:46 GMT

कर्नाटक हाईकोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) विधान पार्षद एन रविकुमार के खिलाफ FIR और आगे की जांच पर रोक लगा दी, जिन पर कर्नाटक की मुख्य सचिव शालिनी रजनीश के खिलाफ अश्लील टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया था।

ओपन कोर्ट में अंतरिम स्थगन आदेश पारित करते हुए पीठ ने कहा कि वह बाद में अंतरिम राहत देने के कारणों को दर्ज करते हुए विस्तृत आदेश जारी करेगी।

पिछली सुनवाई में न्यायालय ने मौखिक रूप से कहा था कि राजनेता नए निम्न स्तर पर जा रहे हैं।

वर्तमान सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि शिकायतकर्ता एक तृतीय पक्ष है, न कि पीड़ित या प्रभावित व्यक्ति।

यह कहा गया कि राजनीतिक दल ने इससे पहले भी शिकायत दर्ज कराई थी और पुलिस ने FIR दर्ज नहीं की थी। यह कहा गया कि शिकायतकर्ता ने टीवी समाचार देखने के बाद शिकायत दर्ज कराई थी।

वकील ने तर्क दिया कि कथित घटना 1 जुलाई को हुई थी और 2 जुलाई को राजनीतिक दल ने शिकायत दर्ज कराई, जिसे FIR के रूप में दर्ज नहीं किया गया। तर्क दिया गया कि राजनीतिक लड़ाई या तो परिषद में या फिर निर्वाचन क्षेत्र में लड़ी जानी चाहिए।

वकील ने कहा कि जब राजनीतिक दल के माध्यम से FIR दर्ज नहीं की गई तो उन्होंने सोशल एक्टिविस्ट को FIR दर्ज कराने के लिए बुलाया। इस प्रकार, वकील ने कहा कि वर्तमान मामला राजनीति से प्रेरित है और कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है।

तदनुसार, अदालत ने FIR और मामले में आगे की जांच पर रोक लगा दी।

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