28 अक्टूबर तक अंतरिम स्कूल फीस के भुगतान के संबंध में दिशा-निर्देश जारी करे सरकार: राजस्थान हाईकोर्ट
स्कूल की फीस घटाने की मांग के बीच निजी स्कूलों को हो रही कठिनाइयों को देखते हुए राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर बेंच ने राज्य सरकार को 28 अक्टूबर, 2020 तक अंतरिम फीस के भुगतान के बारे में निर्देश जारी करने का आदेश दिया है।
COVID-19 महामारी के कारण फिजिकल कक्षाओं के निलंबन के बीच निजी स्कूलों द्वारा स्कूल फीस के भुगतान के मुद्दे पर मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महंती और न्यायमूर्ति सतीश कुमार शर्मा की खंडपीठ द्वारा यह आदेश पारित किया गया है।
खंडपीठ ने कहा,
"निजी स्कूलों की कठिनाइयों को देखते हुए यह निर्देशित किया जाता है कि राज्य सरकार अंतरिम फीस के बारे में सकारात्मक रूप से 28.10.2020 तक आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करे, जिससे निजी स्कूलों को इस संबंध में अंतिम निर्णय के अधीन करने की अनुमति दी जाएगी।"
गौरतलब है कि राज्य सरकार ने निजी स्कूलों द्वारा लॉकडाउन अवधि के लिए शुल्क के निर्धारण के लिए एक समिति का गठन किया है। न्यायालय को सूचित किया गया कि यह समिति अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है और तदनुसार 2 नवंबर, 2020 को राज्य सरकार की ओर से एक हलफनामा दायर किया जाएगा।
इस मौके पर, वरिष्ठ अधिवक्ता कमलाकर शर्मा ने निजी स्कूलों की परिचालन संबंधी कठिनाइयों के बारे में अपनी आवाज उठाई और अदालत को इस अंतरिम निर्देश को पारित करने के लिए प्रेरित किया।
केस का शीर्षक: सुनील समदरिया बनाम राजस्थान राज्य (और जुड़े मामले)
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